नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है. ED के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल लगातार समन को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पांच बार समन भेजा, लेकिन पांचों बार सीएम केजरीवाल ने समन को नजरअंदाज किया और ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. दरअसल दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
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ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. इससे पहले सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट आज ही संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है. यह फैसला दोहपर ढाई बजे के करीब आ सकता है.
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