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लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 12 मार्च तक बढ़ी

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 5, 2024, 1:54 PM IST

Updated : Mar 5, 2024, 2:01 PM IST

land for job case: लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत की अवधि को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 मार्च तक बढ़ा दी है. बता दें कि अमित कात्याल को चार हप्ते के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.

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अमित कात्याल की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग पर सुनवाई करते हुए फिलहाल अंतरिम जमानत 12 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश दिया. इस मामले में ईडी ने अमित कात्याल को मिली अंतरिम जमानत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित लिया है.

28 फरवरी को कोर्ट ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत आज तक के लिए बढ़ाया था. 28 फरवरी को ही कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था.

ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी से पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है.

ये भी पढ़ें : लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव की दूसरी बेटी हेमा के खिलाफ भी ED ने दायर की चार्जशीट

लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे. लैंड फॉर जॉब घोटाला, लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है. भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था.

भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे. बता दें कि सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

ये भी पढ़ें : लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोपी अमित कात्याल को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग पर सुनवाई करते हुए फिलहाल अंतरिम जमानत 12 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश दिया. इस मामले में ईडी ने अमित कात्याल को मिली अंतरिम जमानत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित लिया है.

28 फरवरी को कोर्ट ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत आज तक के लिए बढ़ाया था. 28 फरवरी को ही कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था.

ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी से पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है.

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लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे. लैंड फॉर जॉब घोटाला, लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है. भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था.

भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे. बता दें कि सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

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Last Updated : Mar 5, 2024, 2:01 PM IST
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