नई दिल्ली: सरकार ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में साइबर घोटाले केंद्रों में फंसे 2 हजार से अधिक भारतीयों को बचाने में कामयाबी हासिल की है. हालांकि, सरकार द्वारा सलाह जारी करने और जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद देश के लोगों के ऐसे रैकेट में फंसने का खतरा अभी भी जारी है.
शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि, अब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरों सहित 2,358 भारतीय नागरिकों को तीन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से बचाया गया है. कंबोडिया से 1,091, लाओ पीडीआर से 770 और म्यांमार से 497 इंजीनियरों को बचाया गया है.
सिंह ने आगे कहा कि, सरकार इस खतरे को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन फर्जी भर्ती नौकरी की पेशकश में शामिल संदिग्ध फर्म भारतीय नागरिकों को ज्यादातर सोशल मीडिया चैनलों के जरिए कंबोडिया, म्यांमार, लाओ पीडीआर सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में फंसाती है. इसके साथ ही इन इन देशों में संचालित स्कैम सेंटर से उन्हें साइबर क्राइम और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मजबूर करती हैं.
कीर्ति वर्धन सिंह ने अपने जवाब में कहा कि, इन देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सही संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिक धोखाधड़ी,बेईमान भर्ती एजेंटों,एजेंसियों और अवैध चैनलों के माध्यम से अपनी इच्छा से इन घोटाला केंद्रों तक पहुंचते हैं. ये घोटाला केंद्र कैसे संचालित होते हैं? लाओस में भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर चल रही एक सलाह के अनुसार, ऐसी नौकरियां लाओस में गोल्डन ट्राइंगल विशेष आर्थिक क्षेत्र में कॉल-सेंटर घोटाले और क्रिप्टो-करेंसी स्कैम में शामिल संदिग्ध कंपनियों द्वारा 'डिजिटल बिक्री और विपणन कार्यकारी' या 'ग्राहक सहायता सेवा' जैसे पदों के लिए हैं.
सलाह में कहा गया है, "इन फर्मों से जुड़े दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर और भारत जैसे स्थानों के एजेंट एक साधारण साक्षात्कार और टाइपिंग टेस्ट लेकर भारतीय नागरिकों की भर्ती कर रहे हैं और बढ़िया वेतन, होटल बुकिंग के साथ-साथ वापसी के हवाई टिकट और वीजा सुविधा की पेशकश कर रहे हैं. पीड़ितों को अवैध रूप से थाईलैंड से लाओस में सीमा पार ले जाया जाता है और कठोर और प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में लाओस में गोल्डन ट्राइंगल विशेष आर्थिक क्षेत्र में काम करने के लिए बंदी बना लिया जाता है.
इसमें आगे कहा गया है कि कई बार उन्हें अवैध गतिविधियों में लिप्त आपराधिक गिरोहों द्वारा बंधक बना लिया जाता है और लगातार शारीरिक और मानसिक यातना के तहत कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है. कुछ अन्य मामलों में, भारतीय श्रमिकों को लाओस के अन्य क्षेत्रों में खनन, लकड़ी के कारखाने आदि जैसे कम लागत वाले कामों में काम करने के लिए लाया गया है. ज्यादातर मामलों में, उनके संचालक उनका शोषण करते हैं और उन्हें अवैध कामों में फंसाते हैं.
इस खतरे को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
लोकसभा में अपने जवाब में, सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने समय-समय पर संबंधित मेजबान सरकार के साथ राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है. भारतीय मिशन और केंद्र स्थानीय विदेश मंत्रालय और मेजबान देश की अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे इमिग्रेशन, श्रम, गृह मामलों, रक्षा और सीमा मामलों के विभागों के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भारतीय नागरिकों के बचाव और प्रत्यावर्तन के मुद्दे को सक्रिय रूप से उठाते हैं.
उन्होंने कहा, "सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर संबंधित मिशन, केंद्र तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न चैनल स्थापित किए हैं. "वे वॉक-इन इंटरव्यू, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, MADAD, CPGRAMS और eMigrate जैसे शिकायत निवारण पोर्टल, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशन,पोस्ट से संपर्क कर सकते हैं.
सिंह ने कहा कि, गृह मंत्रालय ने सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की है. उन्होंने कहा कि, विदेश मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशन भी समय-समय पर फर्जी नौकरी रैकेट के बारे में सलाह और सोशल मीडिया पोस्ट जारी करते हैं. सिंह ने अपने जवाब में कहा, "मंत्रालय, विदेश में भारतीय मिशन,पोस्ट और भारत में प्रवासियों के संरक्षक के कार्यालयों के साथ समन्वय में, जब भी अवैध एजेंटों द्वारा नौकरी चाहने वालों के शोषण के मामले सामने आते हैं, तो त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करते हैं."
मंत्री के अनुसार, ई-माइग्रेट पोर्टल पर 3,094 अपंजीकृत एजेंटों (अक्टूबर 2024 तक) की सूची अधिसूचित की गई है और यह जानकारी पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों और विदेश में भारतीय मिशनों से प्राप्त इनपुट के आधार पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है. ऐसी जानकारी नियमित रूप से संबंधित राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों जैसे I4C और गृह मंत्रालय के साथ उचित कार्रवाई के लिए साझा की जाती है.
साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं, जिनमें एसएमएस, I4C सोशल मीडिया अकाउंट, रेडियो अभियान, कई चैनलों में प्रचार के लिए MyGov को शामिल करना, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित करना, डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर समाचार पत्र विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर दिल्ली मेट्रो में घोषणाएं शामिल हैं.
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