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इत्र कारोबारी के घर में मिले 197 करोड़ पर कोर्ट आज सुना सकती फैसला, नोट गिनते-गिनते थक गए थे अफसर और मशीनें

कन्नौज के इत्र कारोबारी के घर पर मिले 197 करोड़ पर कोर्ट आज फैसला सुना सकती है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 15, 2024, 7:59 AM IST

कानपुर: इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास पर दिसंबर 2021 में डीजीजीआई टीम को छापेमारी के दौरान करीब 197 करोड़ रुपये की कैश मिली थी. पिछले करीब चार सालों से लगातार इस मामले पर सुनवाई जारी है. अब शुक्रवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट द्वारा इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बुलाया गया है. कहा जा रहा है, कि कोर्ट की ओर से अब इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है. गुरुवार को यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक अंबरीश टंडन ने दी. उन्होंने बताया, कि इत्र कारोबारी को मामले की सूचना दे दी गई है. तय समय से सुनवाई शुरू हो जाएगी. इस मामले में इत्र कारोबारी के अलावा 13 अन्य लोगों की गवाही भी होगी.


इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कुछ दिनों पहले ही 23 किलोग्राम विदेशी सोना रखने संबंधी मामले में स्पेशल सीजेएम कोर्ट से बरी किया गया था. दरअसल, इत्र कारोबारी ने कोर्ट से कहा था, कि उसे सोना से कोई मतलब नहीं है. ऐसी स्थिति में कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था, कि 23 किलोग्राम विदेशी सोने का जब्तीकरण कर लिया जाए. वहीं, इत्र कारोबारी ने इसी मामले में जहां 58 लाख रुपये की राशि कंपाउंडिंग शुल्क के तौर पर अदा की थी, वहीं पेनाल्टी के तौर पर आठ लाख रुपये जुर्माना भी दिया था. हालांकि, कोर्ट से बरी होने के बाद इत्र कारोबारी ने राहत की सांस ली.

ये भी पढ़ेंः 197 करोड़ कैश, 23Kg गोल्ड, नोट गिनते-गिनते थके अफसर-मशीनें; इत्र कारोबारी बरी: आखिर किसका था वो कुबेर का खजाना?

कानपुर: इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास पर दिसंबर 2021 में डीजीजीआई टीम को छापेमारी के दौरान करीब 197 करोड़ रुपये की कैश मिली थी. पिछले करीब चार सालों से लगातार इस मामले पर सुनवाई जारी है. अब शुक्रवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट द्वारा इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बुलाया गया है. कहा जा रहा है, कि कोर्ट की ओर से अब इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है. गुरुवार को यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक अंबरीश टंडन ने दी. उन्होंने बताया, कि इत्र कारोबारी को मामले की सूचना दे दी गई है. तय समय से सुनवाई शुरू हो जाएगी. इस मामले में इत्र कारोबारी के अलावा 13 अन्य लोगों की गवाही भी होगी.


इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कुछ दिनों पहले ही 23 किलोग्राम विदेशी सोना रखने संबंधी मामले में स्पेशल सीजेएम कोर्ट से बरी किया गया था. दरअसल, इत्र कारोबारी ने कोर्ट से कहा था, कि उसे सोना से कोई मतलब नहीं है. ऐसी स्थिति में कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था, कि 23 किलोग्राम विदेशी सोने का जब्तीकरण कर लिया जाए. वहीं, इत्र कारोबारी ने इसी मामले में जहां 58 लाख रुपये की राशि कंपाउंडिंग शुल्क के तौर पर अदा की थी, वहीं पेनाल्टी के तौर पर आठ लाख रुपये जुर्माना भी दिया था. हालांकि, कोर्ट से बरी होने के बाद इत्र कारोबारी ने राहत की सांस ली.

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