जयपुर. महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-14, महानगर-द्वितीय ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अर्मादित टिप्पणी करने के मामले में गलता गेट थाना पुलिस को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश विनोद कुमार उर्फ विजय कलंदर के परिवाद पर दिए.
परिवादी की ओर से अगस्त, 2022 में पेश परिवाद में कहा गया था कि 27 जुलाई, 2022 को अधीर रंजन चौधरी ने टीवी चैनल के पत्रकारों से बातचीत में सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था. आरोपी का यह कथन राष्ट्रपति के पद की गरिमा के प्रतिकूल होकर एक महिला के लिए अभद्र व अमर्यादित भाषा की श्रेणी में आता है. इससे देशवासियों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है.
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आरोपी कांग्रेस पार्टी के सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वयं महिला हैं. ऐसे में आरोपी का कृत्य ज्यादा गंभीर हो जाता है. परिवादी ने समाचार पत्र में पढ़कर थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में परिवादी को अदालत में पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा. उसके बाद अब अदालत ने गलता गेट थाना पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं.