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रिमांड के आदेश खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, तत्काल सुनवाई की मांग खारिज - KEJRIWAL CHALLENGES ED REMAND in HC - KEJRIWAL CHALLENGES ED REMAND IN HC

CM KEJRIWAL CHALLENGES ED REMAND: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को चुनौती दी है. उन्होंने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

CM KEJRIWAL CHALLENGES ED REMAND
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 23, 2024, 5:54 PM IST

Updated : Mar 23, 2024, 9:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है. अपनी याचिका में उन्होंने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. अब उनकी याचिका पर होली की छुट्टियों के बाद 27 मार्च को ही सुनवाई की संभावना है. याचिका में केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह हिरासत से तुरंत रिहा होने के हकदार हैं.

दिल्ली शराब नीति घोटाला में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को PMLA कोर्ट ने छह दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया था. इस मामले में गिरफ्तार अन्य 16 आरोपियों से उनका आमना सामना कराया जाएगा. इस दौरान तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी उनका सामना कराया जाएगा. वहीं, कोर्ट से पेशी के बाद लौटते वक्त केजरीवाल ने कहा कि जेल से ही सरकार चलाऊंगा. मैं इस्तीफा नहीं दूंगा. 28 मार्च को फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर दो बजे केजरीवाल की पेशी होनी है.

यह भी पढ़ें-मंत्री आतिशी का दावा - AAP कार्यालय जाने वाले रास्तों को पुलिस ने किया सील, चुनाव आयोग से की शिकायत

बता दें कि 21 मार्च (गुरुवार) को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद, ईडी ने उन्हें दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने होली के कार्यक्रम को स्थगित करने की बात कही है. साथ ही उन्होंने 24 मार्च को दिल्ली में पीएम मोदी का पुतला फूंकने, जनता के बीच जाने और 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास के घेराव करने की भी बात कही है.

यह भी पढ़ें-इस बार होली नहीं मनायेंगे AAP कार्यकर्ता, 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है. अपनी याचिका में उन्होंने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. अब उनकी याचिका पर होली की छुट्टियों के बाद 27 मार्च को ही सुनवाई की संभावना है. याचिका में केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह हिरासत से तुरंत रिहा होने के हकदार हैं.

दिल्ली शराब नीति घोटाला में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को PMLA कोर्ट ने छह दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया था. इस मामले में गिरफ्तार अन्य 16 आरोपियों से उनका आमना सामना कराया जाएगा. इस दौरान तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी उनका सामना कराया जाएगा. वहीं, कोर्ट से पेशी के बाद लौटते वक्त केजरीवाल ने कहा कि जेल से ही सरकार चलाऊंगा. मैं इस्तीफा नहीं दूंगा. 28 मार्च को फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर दो बजे केजरीवाल की पेशी होनी है.

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बता दें कि 21 मार्च (गुरुवार) को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद, ईडी ने उन्हें दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने होली के कार्यक्रम को स्थगित करने की बात कही है. साथ ही उन्होंने 24 मार्च को दिल्ली में पीएम मोदी का पुतला फूंकने, जनता के बीच जाने और 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास के घेराव करने की भी बात कही है.

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Last Updated : Mar 23, 2024, 9:05 PM IST
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