ETV Bharat / bharat

मनी लॉन्ड्रिंग केसः Delhi CM अरविंद केजरीवाल आज आ सकते हैं जेल से बाहर; जमानत के फैसले पर हाईकोर्ट जाएगी ईडी - Delhi Liquor Policy Case - DELHI LIQUOR POLICY CASE

दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ सकते हैं. उधर, ईडी जमानत के इस फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी.

सीएम अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 20, 2024, 8:12 PM IST

Updated : Jun 21, 2024, 6:12 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत के बाद आज जेल से बाहर आ सकते हैं. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल गुरुवार को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी थी. इससे पहले दोपहर में दलीलें सुनने के बाद ड्यूटी जज न्याय बिंदु ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि 45 करोड़ रुपये हवाला के जरिये दिए गए जिनका आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया. राजू ने कहा था कि चनप्रीत सिंह ने अरविंद केजरीवाल के गोवा में सेवन स्टार होटल में ठहरने के लिए पैसे लिए. राजू ने सागर पटेल के बयान को पढ़ते हुए कहा था कि चनप्रीत सिंह समेत तीन लोगों को पैसे मिले. चनप्रीत सिंह को बड़ी मात्रा में पैसे मिले जिन पैसों को केजरीवाल के ठहरने के लिए सेवन स्टार होटल और गोवा चुनाव में लिए खर्च किए गए.

राजू ने यह भी कहा था कि ईडी हवा में कुछ भी नहीं कह रही है. ईडी के पास करंसी नोट के फोटोग्राफ मिले हैं जो कि दिए गए थे. उन्होंने कहा कि विनोद चौहान ने चनप्रीत समेत दूसरे लोगों को पैसे देने का निर्देश दिया था. करंसी नोट के फोटोग्राफ विनोद चौहान के फोन से मिले थे. चनप्रीत विनोद चौहान से फोन पर लगातार बातें करता था. विनोद चौहान के केजरीवाल से अच्छे संबंध थे. राजू ने विनोद चौहान और केजरीवाल के चैट्स का जिक्र किया.

ये भी पढ़ें : दिल्ली आबकारी घोटाला: केजरीवाल की जमानत का ईडी ने किया विरोध, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी

राजू ने कहा था कि केजरीवाल कहते हैं कि उनका फोन पवित्र है, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा. ईडी को विनोद चौहान का फोन लेना पड़ा. राजू ने कहा कि मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 70 के मुताबिक अगर आम आदमी पार्टी ने अपराध किया है और केजरीवाल आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं तो वे उस अपराध के आरोपी माने जाएंगे. धारा 70 उन पर लागू होती है क्योंकि वे आम आदमी पार्टी का संचालन करते हैं.

राजू ने कहा था कि विजय नायर का सरकार से कोई मतलब नहीं था. उनका आबकारी नीति बनाने में कोई योगदान नहीं था, लेकिन उनका बिचौलिये की तरह इस्तेमाल किया गया. विजय नायर का केजरीवाल से निसंदेह नजदीकी संबंध थे. केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि इस मामले में अगस्त 2022 में जांच शुरु हुई. जुलाई 2023 तक ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कुछ साक्ष्य थे, लेकिन उन्होंने पहला समन अक्टूबर 2023 में जारी किया.

ये भी पढ़ें : कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा सात दिन की जमानत क्यों चाहिए?, मिला यह जवाब

केजरीवाल को सीबाआई ने गवाह के तौर पर बुलाया. 12 जनवरी को ईडी ने एक ईमेल किया. उस ईमेल में ये नहीं बताया कि केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते बुलाया जा रहा है. 16 मार्च को चुनाव की घोषणा होती है और उसी दिन समन जारी किए जाते हैं. 20 मार्च को हाईकोर्ट में मामला लिस्ट होता है और हाईकोर्ट ईडी को नोटिस जारी करती है. 21 मार्च को हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. उसके बाद 21 मार्च को ही शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें : कोर्ट के सामने CM केजरीवाल की मांग, मेडिकल जांच के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से मौजूद रहें पत्नी सुनीता

बता दें कि 19 जून को कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था. इसके पहले 5 जून को कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य संबंधी जरुरी टेस्ट कराएं. फैसला सुनाने के दौरान केजरीवाल के वकील ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी. तब कोर्ट ने कहा था कि आपको जब भी स्वास्थ्य की चिंता होगी आप कोर्ट आ सकते हैं.

कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. बता दें कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है. इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.

ये भी पढ़ें : दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को भेजा नोटिस, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत के बाद आज जेल से बाहर आ सकते हैं. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल गुरुवार को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी थी. इससे पहले दोपहर में दलीलें सुनने के बाद ड्यूटी जज न्याय बिंदु ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि 45 करोड़ रुपये हवाला के जरिये दिए गए जिनका आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया. राजू ने कहा था कि चनप्रीत सिंह ने अरविंद केजरीवाल के गोवा में सेवन स्टार होटल में ठहरने के लिए पैसे लिए. राजू ने सागर पटेल के बयान को पढ़ते हुए कहा था कि चनप्रीत सिंह समेत तीन लोगों को पैसे मिले. चनप्रीत सिंह को बड़ी मात्रा में पैसे मिले जिन पैसों को केजरीवाल के ठहरने के लिए सेवन स्टार होटल और गोवा चुनाव में लिए खर्च किए गए.

राजू ने यह भी कहा था कि ईडी हवा में कुछ भी नहीं कह रही है. ईडी के पास करंसी नोट के फोटोग्राफ मिले हैं जो कि दिए गए थे. उन्होंने कहा कि विनोद चौहान ने चनप्रीत समेत दूसरे लोगों को पैसे देने का निर्देश दिया था. करंसी नोट के फोटोग्राफ विनोद चौहान के फोन से मिले थे. चनप्रीत विनोद चौहान से फोन पर लगातार बातें करता था. विनोद चौहान के केजरीवाल से अच्छे संबंध थे. राजू ने विनोद चौहान और केजरीवाल के चैट्स का जिक्र किया.

ये भी पढ़ें : दिल्ली आबकारी घोटाला: केजरीवाल की जमानत का ईडी ने किया विरोध, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी

राजू ने कहा था कि केजरीवाल कहते हैं कि उनका फोन पवित्र है, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा. ईडी को विनोद चौहान का फोन लेना पड़ा. राजू ने कहा कि मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 70 के मुताबिक अगर आम आदमी पार्टी ने अपराध किया है और केजरीवाल आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं तो वे उस अपराध के आरोपी माने जाएंगे. धारा 70 उन पर लागू होती है क्योंकि वे आम आदमी पार्टी का संचालन करते हैं.

राजू ने कहा था कि विजय नायर का सरकार से कोई मतलब नहीं था. उनका आबकारी नीति बनाने में कोई योगदान नहीं था, लेकिन उनका बिचौलिये की तरह इस्तेमाल किया गया. विजय नायर का केजरीवाल से निसंदेह नजदीकी संबंध थे. केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि इस मामले में अगस्त 2022 में जांच शुरु हुई. जुलाई 2023 तक ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कुछ साक्ष्य थे, लेकिन उन्होंने पहला समन अक्टूबर 2023 में जारी किया.

ये भी पढ़ें : कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा सात दिन की जमानत क्यों चाहिए?, मिला यह जवाब

केजरीवाल को सीबाआई ने गवाह के तौर पर बुलाया. 12 जनवरी को ईडी ने एक ईमेल किया. उस ईमेल में ये नहीं बताया कि केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते बुलाया जा रहा है. 16 मार्च को चुनाव की घोषणा होती है और उसी दिन समन जारी किए जाते हैं. 20 मार्च को हाईकोर्ट में मामला लिस्ट होता है और हाईकोर्ट ईडी को नोटिस जारी करती है. 21 मार्च को हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. उसके बाद 21 मार्च को ही शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें : कोर्ट के सामने CM केजरीवाल की मांग, मेडिकल जांच के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से मौजूद रहें पत्नी सुनीता

बता दें कि 19 जून को कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था. इसके पहले 5 जून को कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य संबंधी जरुरी टेस्ट कराएं. फैसला सुनाने के दौरान केजरीवाल के वकील ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी. तब कोर्ट ने कहा था कि आपको जब भी स्वास्थ्य की चिंता होगी आप कोर्ट आ सकते हैं.

कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. बता दें कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है. इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.

ये भी पढ़ें : दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को भेजा नोटिस, जानिए क्या है वजह

Last Updated : Jun 21, 2024, 6:12 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.