ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जारी किया नोटिस, चुनाव आयोग से भी जवाब तलब, जानिए पूरा मामला

Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता और दुर्ग सांसद विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई की. याचिका में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. मामले में सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 29, 2024, 10:35 PM IST

बिलासपुर: पाटन विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार और दुर्ग सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट के एकल पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं.

भूपेश बघेल की सदस्यता रद्द करने की मांग: भाजपा नेता विजय बघेल ने अपने वकील टीके झा के जरिए पेश याचिका में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी पूर्व सीएम प्रचार कर रहे थे, जो कि आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है. विजय बघेल ने हाईकोर्ट से भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा सीट से सदस्यता समाप्त करने की मांग की है.

पूर्व सीएम और चुनाव आयोग से जवाब तलब: मामले को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई में बिलासपुर हाई कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ में हुई थी. मामले पर अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी.

क्या है पूरा मामला: 2023 विधानसभा चुनाव में पुर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके भतीजे विजय बघेल आमने-सामने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे. 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों में कांग्रेस के भूपेश बघेल ने भाजपा के विजय बघेल को 19,723 वोटों से हरा दिया था. चुनाव नतीजों के बाद भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत की. जिस पर आयोग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पाटन विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है. मामले की सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

डीएमएफ और कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू-एसीबी में FIR, IAS रानू साहू का भी नाम, ईडी ने की शिकायत
छत्तीसगढ़ में हाथी को करंट से मारने, शव को काटने और दफनाने के आरोप में तीन लोगों की गिरफ्तारी
राज्यसभा चुनाव 2024 : छत्तीसगढ़ की एक सीट के लिए होगी वोटिंग, सरोज पाण्डेय का पूरा हो रहा कार्यकाल

बिलासपुर: पाटन विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार और दुर्ग सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट के एकल पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं.

भूपेश बघेल की सदस्यता रद्द करने की मांग: भाजपा नेता विजय बघेल ने अपने वकील टीके झा के जरिए पेश याचिका में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी पूर्व सीएम प्रचार कर रहे थे, जो कि आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है. विजय बघेल ने हाईकोर्ट से भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा सीट से सदस्यता समाप्त करने की मांग की है.

पूर्व सीएम और चुनाव आयोग से जवाब तलब: मामले को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई में बिलासपुर हाई कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ में हुई थी. मामले पर अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी.

क्या है पूरा मामला: 2023 विधानसभा चुनाव में पुर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके भतीजे विजय बघेल आमने-सामने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे. 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों में कांग्रेस के भूपेश बघेल ने भाजपा के विजय बघेल को 19,723 वोटों से हरा दिया था. चुनाव नतीजों के बाद भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत की. जिस पर आयोग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पाटन विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है. मामले की सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

डीएमएफ और कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू-एसीबी में FIR, IAS रानू साहू का भी नाम, ईडी ने की शिकायत
छत्तीसगढ़ में हाथी को करंट से मारने, शव को काटने और दफनाने के आरोप में तीन लोगों की गिरफ्तारी
राज्यसभा चुनाव 2024 : छत्तीसगढ़ की एक सीट के लिए होगी वोटिंग, सरोज पाण्डेय का पूरा हो रहा कार्यकाल
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.