लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर अशोभनीय टिप्पणी के आरोपी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर सीजेएम हृषिकेश पांडे ने आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने मामले में गवाही के लिए आगामी 8 फरवरी की तिथि नियत की है.
सहायक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र पांडेय के अनुसार आरोपी पवन खेड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वह पूर्व राजनीतिक सचिव के पद पर 1998 से 2013 तक रह चुके हैं. उन्होंने बताया कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूल चंद्र मोदी की जगह दुराशय से नरेंद्र गौतम दास मोदी लिया था. यह भी कहा गया कि विवादित बयान के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों का का समर्थन किया गया था और ग्रुप पर फ्रॉड करने के आरोपों की जांच की मांग संयुक्त समिति द्वारा की जा रही थी. इस दौरान अभियुक्त पवन खेड़ा की ओर से जानबूझकर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का नाम प्रधानमंत्री के पिता के नाम के साथ दुराशय पूर्वक जोड़ा गया था.
अदालत को बताया गया कि पवन खेड़ा के इन आपत्तिजनक वक्तव्यों को लेकर 20 फरवरी 2023 को बनारस के थाना कैंट, लखनऊ के थाना हजरतगंज में तथा 22 फरवरी 2023 को असम के थाना हाफ लॉन्ग में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अदालत को बताया गया कि भिन्न-भिन्न थानों में दर्ज एफआईआर को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2023 को सभी रिपोर्ट को लखनऊ के थाना हजरतगंज में स्थानांतरित कर दिया था. जहां पर विवेचना के उपरांत आरोपी पवन खेड़ा के विरुद्ध आरोप पत्र सीजेएम लखनऊ की अदालत में दाखिल किया गया था. अदालत को यह भी बताया गया कि पवन खेड़ा की डिस्चार्ज अर्जी को अदालत ने गत 6 जनवरी को खारिज कर दिया था.
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