रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. दरअसल, आजम खान की पत्नी ताजीन फात्मा, बड़ा बेटा अदीब आजम खान और छोटा बेटा अब्दुल्लाह आजम खान ने खाद के गड्ढों को कब्जा कर हमसफर रिजॉर्ट में डाल लिया था. अब इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है, जिसको लेकर इन तीनों पर शनिवार यानी आज आरोप तय हो गए है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी
आपको बता दें कि जिले में आजम खान के परिवार की मुश्किलें लगातार जारी है. एक के बाद एक आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. इसी क्रम में ये मामला 11 सितंबर 2019 का है. जहां नायब तहसीलदार कृष्ण गोपाल मिश्रा ने शहर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें आजम खान की पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और अदीब आज़म खान के खिलाफ हमसफर रिजॉर्ट के लिए ग्राम सभा की ओर खाद के गड्डो की जमीन पर कब्जा करके उसको अपने हमसफ़र रिसॉर्ट की बाउंड्री में डाल लिया था. इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है. अब इस मामले में आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा अदीब आजम खान अब्दुल आजम खान पर आरोप तय हो गए है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
वहीं, इस मामले पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि ताजीन फातिमा अब्दुल्लाह आजम और अदीब आजम द्वारा एक हमसफर रिजॉर्ट बनवाया गया था, जो सरकारी खाद के गद्दे और रास्ते की दुकान थी. जिसमें तत्कालीन नायब तहसीलदार कृष्ण गोपाल मिश्रा द्वारा कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जो विशेष एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह मामला विचारधीन है. इस पर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप पेश किया गया है और साक्ष्य के लिए वादी ए मुकदमा को तलब किया गया है. अब इस मामले की अगली तारीख 8 अप्रैल है. इन लोगों ने सरकारी खाद के गड्ढे और जो सरकारी जमीन थी. उसे कब्जे में कर कर हमसफर रिजॉर्ट की चारदीवारी में कर लिया था.
रामपुर की सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान की पत्नी और बेटों पर आरोप तय - Azam khan news - AZAM KHAN NEWS
आजम खान की पत्नी ताजीन फात्मा, बड़ा बेटा अदीब आजम खान और छोटा बेटा अब्दुल्लाह आजम खान एक मामले शनिवार को आरोप तय हो गए है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Mar 30, 2024, 2:04 PM IST
|Updated : Mar 30, 2024, 5:05 PM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. दरअसल, आजम खान की पत्नी ताजीन फात्मा, बड़ा बेटा अदीब आजम खान और छोटा बेटा अब्दुल्लाह आजम खान ने खाद के गड्ढों को कब्जा कर हमसफर रिजॉर्ट में डाल लिया था. अब इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है, जिसको लेकर इन तीनों पर शनिवार यानी आज आरोप तय हो गए है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी
आपको बता दें कि जिले में आजम खान के परिवार की मुश्किलें लगातार जारी है. एक के बाद एक आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. इसी क्रम में ये मामला 11 सितंबर 2019 का है. जहां नायब तहसीलदार कृष्ण गोपाल मिश्रा ने शहर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें आजम खान की पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और अदीब आज़म खान के खिलाफ हमसफर रिजॉर्ट के लिए ग्राम सभा की ओर खाद के गड्डो की जमीन पर कब्जा करके उसको अपने हमसफ़र रिसॉर्ट की बाउंड्री में डाल लिया था. इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है. अब इस मामले में आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा अदीब आजम खान अब्दुल आजम खान पर आरोप तय हो गए है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
वहीं, इस मामले पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि ताजीन फातिमा अब्दुल्लाह आजम और अदीब आजम द्वारा एक हमसफर रिजॉर्ट बनवाया गया था, जो सरकारी खाद के गद्दे और रास्ते की दुकान थी. जिसमें तत्कालीन नायब तहसीलदार कृष्ण गोपाल मिश्रा द्वारा कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जो विशेष एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह मामला विचारधीन है. इस पर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप पेश किया गया है और साक्ष्य के लिए वादी ए मुकदमा को तलब किया गया है. अब इस मामले की अगली तारीख 8 अप्रैल है. इन लोगों ने सरकारी खाद के गड्ढे और जो सरकारी जमीन थी. उसे कब्जे में कर कर हमसफर रिजॉर्ट की चारदीवारी में कर लिया था.