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पानी बर्बाद करने वाले हो जाएं सावधान ! चंडीगढ़ में जुर्माने के साथ कटने वाला है पानी का कनेक्शन - Strict action against water wastage

Chandigarh municipal corporation Strictness on Water wastage : अगर आप चंडीगढ़ शहर में रहते हैं और पीने के अलावा बाकी कामों में पानी की बर्बादी करते हैं तो ये ख़बर पढ़कर सावधान हो जाइए क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) के नए आदेश के मुताबिक अब पानी की बर्बादी पर भारी-भरकम जुर्माने के साथ पानी के कनेक्शन को काटने तक की कार्रवाई हो सकती है. वॉटर वेस्टेज रोकने के लिए चंडीगढ़ में कई टीमों का गठन भी कर दिया गया है.

chandigarh municipal corporation Strictness on Water wastage tap water connection may get cut
पानी बर्बाद करने वाले हो जाएं सावधान !
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Apr 14, 2024, 10:56 PM IST

चंडीगढ़ : गर्मी में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए शहरों में अब पानी की बर्बादी पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है. देश में बेंगलुरू के बाद अब चंडीगढ़ में पानी के दुरुपयोग को लेकर चंडीगढ़ नगर निगम ने सख्ती दिखाई है.

चंडीगढ़ में पानी की बर्बादी पर सख्ती

चंडीगढ़ शहर में पिछले दिनों पानी की बढ़ती कीमतों को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला था. इस बीच सूरज की बढ़ती तपिश के साथ चंडीगढ़ शहर में पानी की मांग में ख़ासी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है. ऐसे में पानी की बढ़ती इस डिमांड को देखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नया फरमान सुना दिया है जिसके तहत शहर में पानी का दुरुपयोग करने वाले घरों के नल के कनेक्शन को काटने की तैयारी नगर निगम ने कर ली है. शहर में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नगर निगम ने कई टीमें बनाई है. ये टीमें शहर के घरों पर निगाह रखेंगी और जो कोई भी पानी की बर्बादी करते मिला तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी.

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पानी बर्बाद करने पर जुर्माने के साथ कट जाएगा कनेक्शन

चंडीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) के नए आदेश के मुताबिक शहर में 15 अप्रैल से 30 जून तक घर के लॉन में पानी देने, आंगन धोने, गाड़ी की धुलाई में पानी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ऐसे में अगर किसी ने नए आदेश की अनदेखी की तो उसके खिलाफ बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है. साथ ही नगर निगम के ऑफिसर ऐसे घरों के नल के कनेक्शन को काट सकते हैं. नगर निगम के मुताबिक उल्लंघन करने वाले घर पर 5,512 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और इस जुर्माने की रकम को उनके बिल में जोड़कर भेजा जाएगा. वहीं जिन घरों में बूस्टर पंप या किसी और पंप का इस्तेमाल किया गया तो उनके पंपों को जब्त भी कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें : हरियाणा में गहराता जा रहा जल संकट, पानी की मांग और आपूर्ति में बढ़ता जा रहा अंतर, हर साल 14 लाख करोड़ लीटर पानी की कमी

ये भी पढ़ें : चंडीगढ़ में पानी के दाम बढ़ाने पर सियासत तेज, किसी ने बताया सही, तो किसी ने कहा गलत है फैसला

चंडीगढ़ : गर्मी में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए शहरों में अब पानी की बर्बादी पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है. देश में बेंगलुरू के बाद अब चंडीगढ़ में पानी के दुरुपयोग को लेकर चंडीगढ़ नगर निगम ने सख्ती दिखाई है.

चंडीगढ़ में पानी की बर्बादी पर सख्ती

चंडीगढ़ शहर में पिछले दिनों पानी की बढ़ती कीमतों को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला था. इस बीच सूरज की बढ़ती तपिश के साथ चंडीगढ़ शहर में पानी की मांग में ख़ासी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है. ऐसे में पानी की बढ़ती इस डिमांड को देखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नया फरमान सुना दिया है जिसके तहत शहर में पानी का दुरुपयोग करने वाले घरों के नल के कनेक्शन को काटने की तैयारी नगर निगम ने कर ली है. शहर में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नगर निगम ने कई टीमें बनाई है. ये टीमें शहर के घरों पर निगाह रखेंगी और जो कोई भी पानी की बर्बादी करते मिला तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी.

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पानी बर्बाद करने पर जुर्माने के साथ कट जाएगा कनेक्शन

चंडीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) के नए आदेश के मुताबिक शहर में 15 अप्रैल से 30 जून तक घर के लॉन में पानी देने, आंगन धोने, गाड़ी की धुलाई में पानी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ऐसे में अगर किसी ने नए आदेश की अनदेखी की तो उसके खिलाफ बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है. साथ ही नगर निगम के ऑफिसर ऐसे घरों के नल के कनेक्शन को काट सकते हैं. नगर निगम के मुताबिक उल्लंघन करने वाले घर पर 5,512 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और इस जुर्माने की रकम को उनके बिल में जोड़कर भेजा जाएगा. वहीं जिन घरों में बूस्टर पंप या किसी और पंप का इस्तेमाल किया गया तो उनके पंपों को जब्त भी कर लिया जाएगा.

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