बेंगलुरु: केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) पुलिस ने शहर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों से 1.45 करोड़ रुपये प्राइस के तंबाकू और निकोटीन उत्पाद जब्त किए है. वहीं, CCB की टीम ने शहर में इन प्रतिबंधित उत्पादों के भंडारण और बिक्री के लिए नौ लोगों को गिरफ्तार किया. जब्त किए गए तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (सीओटीपीए) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हैं.
9 लोग गिरफ्तार
बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि जब्त किए गए उत्पादों का इस्तेमाल हुका बार में किया गया था, जिस पर कर्नाटक सरकार ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया था. केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) पुलिस ने चामराजपेट, राममूर्ति नगर और महादेवपुरा पुलिस स्टेशन सीमा से सीओपीटीए अधिनियम के तहत प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों को जब्त कर लिया. पुलिस ने अफजल और दिलबाग नाम के तंबाकू उत्पाद जब्त किए. दरअसल, इन उत्पादों का इस्तेमाल प्रतिबंधित हुक्का बार में किया जाता है. पुलिस ने 1.45 करोड़ रुपये के तंबाकू प्रोडक्ट्स के साथ-साथ, 11 मोबाइल फोन, 1.10 लाख रुपये नकद, चांदी के सिक्के और एक गाड़ी भी जब्त किया. इन दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
कर्नाटक में हुक्का की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध
राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक में हुक्का की बिक्री और खपत पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था. यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया था. दूसरा कारण यह था कि हुक्का बारों ने राज्य अग्नि नियंत्रण और सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन किया था. बता दें, उल्लंघनकर्ताओं पर सीओटीपीए अधिनियम 2003, चाइल्डकैअर और संरक्षण अधिनियम 2015, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम 2006, कर्नाटक जहर (कब्जा और बिक्री) नियम 2015 और भारतीय दंड संहिता और अग्नि नियंत्रण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.