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संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख सीबीआई के पंजे में, आज मिलेगी हिरासत

West Bengal Sandeshkhali Case, CBI Investigation Sandeshkhali Case, पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि बुधवार शाम तक मामले की सारी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी जाए. साथ ही आरोपियों को भी सीबीआई के हिरासत में दिया जाए.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 6, 2024, 3:27 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया गया है. बता दें कि इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का मानना है कि राज्य पुलिस ने इस मामले में लुकाछिपी का खेल खेला है. कोर्ट का कहना है कि आरोपी बेहद राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है. हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बुधवार शाम करीब 4:15 बजे तक जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और आरोपियों को सीबीआई की हिरासत में दिया जाए.

गौरतलब है कि बीती पांच फरवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशायल के अधिकारियों पर शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला कर दिया था और मारपीट कर उन्हें घायल किया था और उनके वाहन तोड़ दिए थे. इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीते दिन ही इस हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के आदेश दिए थे.

वहीं दूसरी ओर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ममता बनर्जी ने याचिका दायर कर यह अपील की है कि मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जाए. हालांकि ईडी की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित नेता शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखाली और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया गया है. बता दें कि इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का मानना है कि राज्य पुलिस ने इस मामले में लुकाछिपी का खेल खेला है. कोर्ट का कहना है कि आरोपी बेहद राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है. हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बुधवार शाम करीब 4:15 बजे तक जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और आरोपियों को सीबीआई की हिरासत में दिया जाए.

गौरतलब है कि बीती पांच फरवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशायल के अधिकारियों पर शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला कर दिया था और मारपीट कर उन्हें घायल किया था और उनके वाहन तोड़ दिए थे. इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीते दिन ही इस हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के आदेश दिए थे.

वहीं दूसरी ओर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ममता बनर्जी ने याचिका दायर कर यह अपील की है कि मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जाए. हालांकि ईडी की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित नेता शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें बैंक जमा, एक फ्लैट और संदेशखाली और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है.

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