रांचीः सीबीआई ने अवैध पत्थर खनन मामले में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की. इन ठिकानों से 60 लाख से अधिक नकद, 1 किलोग्राम से अधिक सोना और 1.2 किलोग्राम चांदी, 61 जिंदा कारतूस बरामद किए गए.
सीबीआई के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार सीबीआई झारखंड राज्य में संगठित अवैध पत्थर खनन से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में झारखंड (रांची में तीन स्थान, गुमला में एक स्थान और साहिबगंज में 13 स्थान), पश्चिम बंगाल (कोलकाता में दो स्थान) और बिहार (पटना में एक स्थान) सहित 3 राज्यों में फैले लगभग 20 स्थानों पर एक साथ रेड की गयी.
अब तक की छापेमारी में कुल 60 लाख रुपये से अधिक नकद, 1 किलो से अधिक सोना, 1.2 किलो चांदी, सोने के आभूषण, मोबाइल फोन, 61 जिंदा कारतूस (9 एमएम), संपत्तियों से संबंधित बिक्री विलेख, निवेश और शेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज, समझौते के कागजात और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं.
झारखंड सहित तीन राज्यों में रेड
झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन व उसके परिवहन के मामले में सीबीआई की टीम ने झारखंड, बंगाल और बिहार में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है. सीबीआई के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार सीबीआई की टीम ने मंगलवार को एक साथ झारखंड में अवैध खनन केस में ईडी के केस में संदिग्ध प्रेम प्रकाश के अलावे प्रेम प्रकाश के सीए जे जयपुरियार, साहिबगंज के पूर्व डीएमओ विभूति प्रसाद के साथ साथ कोलकाता में सीटीएस कंपनी के निदेशक संजय जायसवाल और साहिबगंज में पत्थर कारोबार से जुड़े रवींद्र वर्मा, भगवान भगत, टिंकल भगत, पतरू सिंह, प्रकाश यादव समेत दर्जनों कारोबारियों के यहां छापेमारी की.
सीबीआई की टीम ने रांची में तीन, गुमला में एक, साहिबगंज में 13, कोलकाता में दो और बिहार में एक ठिकानें पर छापेमारी की. रांची में अशोक नगर में जे जयपुरियार, प्रेम प्रकाश के ठिकानों के साथ साथ हिनू में सीबीआई की टीम ने डीएमओ विभूति प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की.
क्या क्या हुआ बरामद
इस छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम ने रवींद्र वर्मा के यहां से 47 लाख रुपये बरामद किए. वहीं छापेमारी के क्रम में कुल 60 लाख रुपये की बरामदगी सीबीआई ने की है. पत्थर कारोबारी भगवान भगत के यहां से एक किलोग्राम सोना, 1.2 किलोग्राम चांदी और 9 एमएम के 61 जिंदा कारतूस, मोबाइल बरामद किए गए हैं. इन संपत्तियों से संबंधित बिक्री से जुड़े सेल डीड, निवेश एवं शेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज, समझौता पत्र और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं.
क्या है केस
सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय के 18 अगस्त 2023 के आदेश के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ 34, 379, 323, 500, 504 एवं 506, आर्म्स एक्ट की धारा 27, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(5) एवं झारखंड खान एवं खनिज रियायत नियम 2004 की धारा 4/54 के तहत दिनांक 20 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया था. जांच से पता चला कि साहिबगंज जिला में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियों के फलस्वरूप सरकार को मुख्य रूप से रॉयल्टी का भुगतान न किए जाने एवं खनन कानूनों के उल्लंघन के कारण काफी नुकसान हुआ.
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