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कोर्ट का बड़ा फैसला: 98 दोषियों को आजीवन कारावास, जानें पूरा मामला - CASTE CONFLICT CASE

Caste Conflict Case: कर्नाटक की कोप्पल कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. वहीं, कोर्ट ने तीन दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई है.

CASTE CONFLICT CASE
कोप्पल कोर्ट का जातिगत दंगे में फैसला (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 25, 2024, 6:58 AM IST

कोप्पल: कर्नाटक की कोप्पल जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को जाति संघर्ष केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने दस साल पहले गंगावती तालुक के मरुकुम्बी गांव में हुए जाति संघर्ष मामले में 101 दोषियों में से 98 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ-साथ सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह मामला 28 अक्टूबर 2014 को कोप्पल जिले के गंगावती तालुका के मरुकुम्बी में हुए जाति संघर्ष का है. कोप्पल कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर सी. ने यह फैसला सुनाया. जानकारी के मुताबिक यह देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें जाति संघर्ष केस में 101 लोगों को दोषी ठहराया गया है.

बता दें, कोर्ट में 101 आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित हुए. जातिगत गाली-गलौज का मामला उन तीन लोगों पर लागू नहीं हुए क्योंकि ये तीनों अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित थे, इसलिए 101 लोगों में से इन तीन दोषियों को पांच साल की जेल और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई. हालांकि, दंगा करने के लिए उन्हें पांच साल के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी.

यह है मामला
कोप्पल जिले के मरुकुम्बी गांव में 2014 में दलितों को नाई की दुकान और होटल में प्रवेश न देने के विरोध में जातिगत संघर्ष हुआ था. घटना का जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन बाद में वहां एक और मामला दर्ज हो गया.

पढ़ें: जैश-ए-मोहम्मद युवाओं की ऑनलाइन भर्ती कर रहा, सुरक्षा एजेंसियों का खुलासा

कोप्पल: कर्नाटक की कोप्पल जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को जाति संघर्ष केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने दस साल पहले गंगावती तालुक के मरुकुम्बी गांव में हुए जाति संघर्ष मामले में 101 दोषियों में से 98 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ-साथ सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह मामला 28 अक्टूबर 2014 को कोप्पल जिले के गंगावती तालुका के मरुकुम्बी में हुए जाति संघर्ष का है. कोप्पल कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर सी. ने यह फैसला सुनाया. जानकारी के मुताबिक यह देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें जाति संघर्ष केस में 101 लोगों को दोषी ठहराया गया है.

बता दें, कोर्ट में 101 आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित हुए. जातिगत गाली-गलौज का मामला उन तीन लोगों पर लागू नहीं हुए क्योंकि ये तीनों अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित थे, इसलिए 101 लोगों में से इन तीन दोषियों को पांच साल की जेल और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई. हालांकि, दंगा करने के लिए उन्हें पांच साल के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी.

यह है मामला
कोप्पल जिले के मरुकुम्बी गांव में 2014 में दलितों को नाई की दुकान और होटल में प्रवेश न देने के विरोध में जातिगत संघर्ष हुआ था. घटना का जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन बाद में वहां एक और मामला दर्ज हो गया.

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