कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है. इस हत्याकांड के बाद सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया. कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी.
Calcutta High Court ordered a CBI investigation into RG Kar Medical College and Hospital rape-murder incident. Court asked to hand over all documents to CBI immediately. pic.twitter.com/rTBsmOIgsl
— ANI (@ANI) August 13, 2024
अब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार-हत्या कांड में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामला सीबीआई को सौंपने के आदेश के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है. विरोध प्रदर्शन कर रही एक डॉक्टर के कहा कि "हम बहुत खुश और राहत महसूस कर रहे हैं कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है. अब आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
#WATCH | RG Kar Medical College and Hospital rape-murder incident: On Calcutta High Court transfers case to CBI, a protesting doctor says " we are very happy and relieved that the case has been transferred to cbi. the accused will be arrested soon now..." pic.twitter.com/0mei2eKTY6
— ANI (@ANI) August 13, 2024
इस आदेश के अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष को छुट्टी के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज से स्वयं ही इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्हें किसी अन्य कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया. इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल किया कि उन्होंने एक कॉलेज से इस्तीफा दिया है, तो उन्हें दूसरे कॉलेज में नियुक्त क्यों किया गया है.