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कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है: उच्चतम न्यायालय - SUPREME COURT ON BULLDOZER JUSTICE

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता. 'बुलडोजर न्याय' अस्वीकार्य है.

SUPREME COURT ON BULLDOZER JUSTICE
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
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By PTI

Published : Nov 10, 2024, 8:20 AM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता और कानून के शासन में 'बुलडोजर न्याय' पूरी तरह अस्वीकार्य है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि बुलडोजर के जरिए न्याय करना किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता.

पीठ ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. उसने कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है. अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी.

संविधान के अनुच्छेद 300ए में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक मकान को ध्वस्त करने से संबंधित मामले में छह नवंबर को अपना फैसला सुनाया. पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को अंतरिम उपाय के तौर पर याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता का मकान एक सड़क परियोजना के लिए ढहा दिया गया था.

सीजेआई द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता. मनुष्य के पास जो अंतिम सुरक्षा है, वह घर की सुरक्षा है. 6 नवंबर के फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसमें कहा गया कि कानून निस्संदेह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को उचित नहीं ठहराता.

पीठ ने कहा कि नगरपालिका कानून और नगर नियोजन कानून हैं, जिनमें अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं. जहां ऐसा कानून मौजूद है, वहां इसमें दिए गए सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए. हम प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कुछ न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं, जिन्हें नागरिकों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारी जो इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई करते हैं या उसे मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए.

उनके कानून के उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड मिलना चाहिए. सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही आदर्श होनी चाहिए. पीठ ने कहा कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संबंध में कोई भी कार्रवाई कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा समर्थित होनी चाहिए.

पीठ ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अनुसरण में कार्य करने से पहले, राज्य या उसके तंत्र को आधिकारिक अभिलेखों या मानचित्रों के संदर्भ में सड़क की मौजूदा चौड़ाई का पता लगाना चाहिए. पीठ ने कहा कि राज्य को मौजूदा अभिलेखों या मानचित्रों के संदर्भ में यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण या सीमांकन करना चाहिए कि मौजूदा सड़क पर कोई अतिक्रमण तो नहीं है. पीठ ने कहा कि यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो राज्य को अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए उचित लिखित नोटिस जारी करना चाहिए.

पीठ ने कहा कि यदि नोटिस प्राप्तकर्ता नोटिस की सत्यता या वैधता के संबंध में कोई आपत्ति उठाता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में एक भाषण आदेश द्वारा आपत्ति का निर्णय करें. पीठ ने कहा कि यदि आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है, तो राज्य को उस व्यक्ति को उचित नोटिस देना चाहिए जिसके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी और संबंधित व्यक्ति द्वारा कार्रवाई करने में विफल रहने पर, कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा रोका न जाए.

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता और कानून के शासन में 'बुलडोजर न्याय' पूरी तरह अस्वीकार्य है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि बुलडोजर के जरिए न्याय करना किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता.

पीठ ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. उसने कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है. अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी.

संविधान के अनुच्छेद 300ए में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक मकान को ध्वस्त करने से संबंधित मामले में छह नवंबर को अपना फैसला सुनाया. पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को अंतरिम उपाय के तौर पर याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता का मकान एक सड़क परियोजना के लिए ढहा दिया गया था.

सीजेआई द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता. मनुष्य के पास जो अंतिम सुरक्षा है, वह घर की सुरक्षा है. 6 नवंबर के फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसमें कहा गया कि कानून निस्संदेह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को उचित नहीं ठहराता.

पीठ ने कहा कि नगरपालिका कानून और नगर नियोजन कानून हैं, जिनमें अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं. जहां ऐसा कानून मौजूद है, वहां इसमें दिए गए सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए. हम प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कुछ न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं, जिन्हें नागरिकों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारी जो इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई करते हैं या उसे मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए.

उनके कानून के उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड मिलना चाहिए. सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही आदर्श होनी चाहिए. पीठ ने कहा कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संबंध में कोई भी कार्रवाई कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा समर्थित होनी चाहिए.

पीठ ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अनुसरण में कार्य करने से पहले, राज्य या उसके तंत्र को आधिकारिक अभिलेखों या मानचित्रों के संदर्भ में सड़क की मौजूदा चौड़ाई का पता लगाना चाहिए. पीठ ने कहा कि राज्य को मौजूदा अभिलेखों या मानचित्रों के संदर्भ में यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण या सीमांकन करना चाहिए कि मौजूदा सड़क पर कोई अतिक्रमण तो नहीं है. पीठ ने कहा कि यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो राज्य को अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए उचित लिखित नोटिस जारी करना चाहिए.

पीठ ने कहा कि यदि नोटिस प्राप्तकर्ता नोटिस की सत्यता या वैधता के संबंध में कोई आपत्ति उठाता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में एक भाषण आदेश द्वारा आपत्ति का निर्णय करें. पीठ ने कहा कि यदि आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है, तो राज्य को उस व्यक्ति को उचित नोटिस देना चाहिए जिसके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी और संबंधित व्यक्ति द्वारा कार्रवाई करने में विफल रहने पर, कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा रोका न जाए.

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