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बृजभूषण शरण सिंह को एक साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण करने की मिली अनुमति, नंबर एक गवाह को समन जारी - WRESTLERS SEXUAL HARRASEMENT CASE

-दिल्ली पुलिस की अर्जी पर शिकायतकर्ता नंबर एक को बयान दर्ज के लिए समन जारी. -बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से किया गया विरोध.

बृजभूषण शरण सिंह
बृजभूषण शरण सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 4, 2024, 5:48 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दे दी है. उन्हें एक साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण कराने की अनुमति दी गई. मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी. सोमवार को दिल्ली पुलिस की अर्जी पर मामले के शिकायतकर्ता नंबर एक को बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया गया, जिसका बृजभूषण शरण सिंह की ओर से विरोध किया गया.

सोमवार को शिकायतकर्ता नंबर 3 का बयान दर्ज होना था, लेकिन उनके भारत में उपलब्ध न होने की वजह से बयान नहीं दर्ज किया जा सका. कोर्ट को बताया गया कि शिकायतकर्ता नंबर तीन, दो महीने के लिए देश से बाहर हैं क्योंकि अगले महीने चैंपियनशिप होनी है, जिसकी तैयारी में वह व्यस्त हैं. इससे पहले 14 अक्टूबर को मामले में एक गवाह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. वहीं छह अगस्त को इस मामले की जांच में शामिल एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था. बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने भी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया था. मामले का ट्रायल 26 जुलाई को शुरू किया गया था. उसी दिन मामले की जांच से जुड़े एक कॉन्स्टेबल के बयानों को दर्ज किया गया था.

आरोप तय करने का दिया था आदेश: गौरतलब है कि कोर्ट ने 10 मई को छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. वहीं एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया था. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दे दी है. उन्हें एक साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण कराने की अनुमति दी गई. मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी. सोमवार को दिल्ली पुलिस की अर्जी पर मामले के शिकायतकर्ता नंबर एक को बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया गया, जिसका बृजभूषण शरण सिंह की ओर से विरोध किया गया.

सोमवार को शिकायतकर्ता नंबर 3 का बयान दर्ज होना था, लेकिन उनके भारत में उपलब्ध न होने की वजह से बयान नहीं दर्ज किया जा सका. कोर्ट को बताया गया कि शिकायतकर्ता नंबर तीन, दो महीने के लिए देश से बाहर हैं क्योंकि अगले महीने चैंपियनशिप होनी है, जिसकी तैयारी में वह व्यस्त हैं. इससे पहले 14 अक्टूबर को मामले में एक गवाह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. वहीं छह अगस्त को इस मामले की जांच में शामिल एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था. बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने भी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया था. मामले का ट्रायल 26 जुलाई को शुरू किया गया था. उसी दिन मामले की जांच से जुड़े एक कॉन्स्टेबल के बयानों को दर्ज किया गया था.

आरोप तय करने का दिया था आदेश: गौरतलब है कि कोर्ट ने 10 मई को छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. वहीं एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया था. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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