मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एनआर बोरकर और सोमशेखर सुंदरसेन की बेंच ने लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन जिला कलेक्टर द्वारा घोषित पूरे दिन के 'ड्राई डे' के निर्णय को बदलते हुए चुनाव परिणाम घोषित होने तक केवल शुष्क दिवस ही रखने का निर्णय लिया है. इस बीच, मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में आने के बाद मुंबई उपनगरीय कलेक्टरेट ने एक संशोधित आदेश जारी किया.
इसलिए कोर्ट ने मुंबई शहर के लिए ये फैसला सुनाया. मतगणना के दिन 'ड्राई डे' रद्द करने की याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई. मुंबई जिला कलेक्टर के फैसले को इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी फूड एसोसिएशन ने चुनौती दी थी. कलेक्टर द्वारा सरकारी शराब बेचने वाली दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश से अवैध शराब बिकने की आशंका जताई जा रही थी.
इससे पहले हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद मुंबई उपनगरीय कलेक्टरेट के जरिए संशोधित आदेश जारी कर यह घोषणा की गई थी कि नतीजे घोषित होने तक 'शुष्क दिवस' ही रहेगा, लेकिन मुंबई सिटी कलेक्टर कार्यालय का पुराना आदेश लागू है. हालांकि, अब हाई कोर्ट बेंच के फैसले के चलते मुंबई में 'ड्राई डे' केवल लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने तक लागू रहेगा. उसके बाद शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दे दी गई है.
चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने 'ड्राई डे' का फैसला सुनाया. जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन पूरे दिन 'शुष्क दिवस' रहेगा. याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई कि इस फैसले से सरकारी शराब विक्रेताओं के साथ अन्याय हो रहा है और अवैध शराब विक्रेताओं को इस फैसले का फायदा मिल रहा है. याचिकाकर्ता अहार एसोसिएशन की ओर से वकील वीणा थडानी ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि वोटों की गिनती के बाद शराब की बिक्री रोकने का मकसद क्या है. कोर्ट के इस नए फैसले का डाइट एसोसिएशन ने स्वागत किया है.
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