प्रयागराज: मैक्स रॉयल अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, नोSडा में रहने वाले 756 फ्लैट निवासियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इनके पानी का कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है. सोसायटी के अध्यक्ष देबादत्ता दास की ओर से जल विभाग नोएडा व सेठी बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई थी.
याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ को बताया कि याची एक रजिस्टर्ड संस्था है. इस संस्था में 756 फ्लैट सदस्य है. 756 फ्लैट ओनर्स के पानी कनेक्शन का विवाद काफी समय से बिल्डर व जल विभाग से चला रहा था. जबकि बिल्डर ने 2014 से जल विभाग से कनेक्शन लेकर फ्लैट ओनर से वसूली कर वाटर डिपार्टमेंट को जमा करता रहा.
बिल्डर का जल विभाग से विवाद होने पर फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन 756 फ्लैट ओनर्स की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर 2022 में सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा बिल्डिंग मेंटिनेस को संस्था को दे दिया गया. लेकिन जल विभाग नोएडा संस्था के नाम से कनेक्शन देने से इनकार करते हुए बिल्डर के नाम से ही से ही 2 करोड़ 18 लाख 93 हजार रुपए का बिल जमा करने के लिए अंतिम नोटिस बिल्डर को जारी कर दिया गया.
जमा न कर पाने की स्थिति में पानी और सीवर कनेक्शन काटने की नोटिस जारी कर दी गई. याची की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि याची 2020 तक पूरा बिल बिल्डर को दे कर एनओसी ले चुका है. अब 2020 के बाद से अपना बकाया पूरा बिल याची के नाम से कनेक्शन दिए जाने पर 78,82 ,624 रुपये जमा करने को तैयार है.
इस पर न्यायालय ने याचिका में जल विभाग और बिल्डर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई तक याची के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए याची को 78, 82,624 रुपए चार सप्ताह में जमा किए जाने का निर्देश दिया है.
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