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आजम खान को एक और मामले में सजा; डूंगरपुर प्रकरण में रामपुर कोर्ट ने सुनाई 7 साल कैद - Azam Khan

Azam Khan Sentenced Imprisonment: रामपुर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान सहित चार लोगों को आज कोर्ट ने सुनाई सजा. 16 मार्च को इन चार लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 18, 2024, 5:17 PM IST

कोर्ट की कार्यवाही के बारे में बताते अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी.

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को एक और मामले में सजा हुई है. रामपुर का चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में आजम खान समेत कुल सात लोग आरोपी थे. जिनमें से चार को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है.

रामपुर का चर्चित डूंगरपुर प्रकरण 2019 में गंज कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमे 7 आरोपी थी. इसमें आजम खान, तत्कालीन सीओ आले हसन खान, तत्कालीन नगर पालिका चेयरमैन अजहर अहमद खान, बरकत अली ठेकेदार, फरहान खान, जिब्रान और ओमेंद्र चौहान शामिल थे.

इन पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की. साथ ही घर पर कब्जा भी कर लिया. 16 मार्च को सभी को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद अदालत में आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, तत्कालीन सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार को दोषी करार दिया गया था. तीन आरोपी जिब्रान, फरहान खान और उमेंद्र चौहान को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था. इन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए.

मामले पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि डूंगरपुर मामले में न्यायालय में न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट विजय कुमार ने अभियुक्त आजम खान, आले हसन, अजहर अहमद खान और बरकत अली ठेकेदार को सजा सुनाई है. इसमें आजम खान को 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, अभियुक्त आले हसन, अजहर अहमद खान, बरकत अली ठेकेदार को 5 साल की सजा और ₹2 लाख जुर्माना लगाया है.

ये भी पढ़ेंः ज्ञानवापी मामला; मुख्तार अंसारी को पक्षकार बनाया जाए या नहीं, कोर्ट 21 मार्च को कर सकता है फैसला

कोर्ट की कार्यवाही के बारे में बताते अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी.

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को एक और मामले में सजा हुई है. रामपुर का चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में आजम खान समेत कुल सात लोग आरोपी थे. जिनमें से चार को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है.

रामपुर का चर्चित डूंगरपुर प्रकरण 2019 में गंज कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमे 7 आरोपी थी. इसमें आजम खान, तत्कालीन सीओ आले हसन खान, तत्कालीन नगर पालिका चेयरमैन अजहर अहमद खान, बरकत अली ठेकेदार, फरहान खान, जिब्रान और ओमेंद्र चौहान शामिल थे.

इन पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की. साथ ही घर पर कब्जा भी कर लिया. 16 मार्च को सभी को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद अदालत में आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, तत्कालीन सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार को दोषी करार दिया गया था. तीन आरोपी जिब्रान, फरहान खान और उमेंद्र चौहान को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था. इन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए.

मामले पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि डूंगरपुर मामले में न्यायालय में न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट विजय कुमार ने अभियुक्त आजम खान, आले हसन, अजहर अहमद खान और बरकत अली ठेकेदार को सजा सुनाई है. इसमें आजम खान को 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, अभियुक्त आले हसन, अजहर अहमद खान, बरकत अली ठेकेदार को 5 साल की सजा और ₹2 लाख जुर्माना लगाया है.

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