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अशनीर ग्रोवर को अमेरिका जाने के लिए भरना होगा 80 करोड़ का मुचलका - Ashneer Grover America Tour Case

भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर को विदेश जाने की अनुमति दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी है. उनको 80 करोड़ का मुचलका भरना होगा. ग्रोवर पर कथित रूप से आर्थिक गड़बड़ी करने का आरोप है.

भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर
भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर (अशनीर ग्रोवर का X हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2024, 9:04 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दे दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अशनीर को 80 करोड़ रुपये के मुचलके पर अमेरिका जाने की इजाजत दी है. दरअसल, 22 मई को अपने आदेश में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो अशनीर और उनकी पत्नी के अमेरिका जाने के लिए 24 मई तक वैसी शर्ते सुझाएं ताकि उनका भारत आना सुनिश्चित हो सके. उसके बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने 80 करोड़ रुपये के मुचलके पर अशनीर ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दी.

कोर्ट ने अशनीर और उनकी पत्नी को एक साथ अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी है. अशनीर ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक विदेश जाने की इजाजत दी गई है. जबकि, माधुरी जैन ग्रोवर को उनके लौटने के बाद 15 जून से विदेश जाने की इजाजत दी गई है. कोर्ट ने ऐसा आदेश इसलिए दिया ताकि अशनीर के विदेश जाने पर माधुरी देश में रहे और माधुरी के विदेश जाने की स्थिति में अशनीर देश में रहें.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अशनीर और माधुरी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि माधुरी ग्रोवर जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है. दो महीने में जांच पूरी हो जाएगी. अशनीर और माधुरी ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी. दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आर्थिक गड़बड़ियों के मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया था.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दे दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अशनीर को 80 करोड़ रुपये के मुचलके पर अमेरिका जाने की इजाजत दी है. दरअसल, 22 मई को अपने आदेश में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो अशनीर और उनकी पत्नी के अमेरिका जाने के लिए 24 मई तक वैसी शर्ते सुझाएं ताकि उनका भारत आना सुनिश्चित हो सके. उसके बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने 80 करोड़ रुपये के मुचलके पर अशनीर ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दी.

कोर्ट ने अशनीर और उनकी पत्नी को एक साथ अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी है. अशनीर ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक विदेश जाने की इजाजत दी गई है. जबकि, माधुरी जैन ग्रोवर को उनके लौटने के बाद 15 जून से विदेश जाने की इजाजत दी गई है. कोर्ट ने ऐसा आदेश इसलिए दिया ताकि अशनीर के विदेश जाने पर माधुरी देश में रहे और माधुरी के विदेश जाने की स्थिति में अशनीर देश में रहें.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अशनीर और माधुरी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि माधुरी ग्रोवर जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है. दो महीने में जांच पूरी हो जाएगी. अशनीर और माधुरी ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी. दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आर्थिक गड़बड़ियों के मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया था.

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