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अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका, दिल्ली CM की ये मांग भी हुई खारिज - arvind Kejriwal in tihar jail - ARVIND KEJRIWAL IN TIHAR JAIL

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से बचाव में पेश की गई हर दलील ताश के पत्तों की तरह धाराशाही हो गई. केजरीवाल ने कोर्ट में एक और याचिका डाली. केजरीवाल ने वकील से पांच बार मिलने की अनुमति मांगी है. इसको लेकर ही बवाल मच गया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 10, 2024, 11:38 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने वकील से ज्यादा समय तक मिलने देने की अनुमति देने की मांग खारिज कर दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि हम किसी और राहत की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं. उन मामलों के लिए वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं. जांच एजेंसी सिर्फ संभावना के आधार पर पांच लीगल मुलाकात का विरोध कर रही है. केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा था कि उनके साथ उस व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता जिसके खिलाफ एक मामला हो. यहा तो उनपर छह अलग-अलग राज्यों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं. केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि अगर ईडी को वकीलों से मुलाकात पर आपत्ति है तो फिर इनको उन दो लीगल मुलाकात का भी विरोध करना चाहिए.

ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जेल के नियम के अनुसार भी पांच लीगल मुलाक़ात की इजाजत नहीं दी जा सकती है. आम तौर पर सिर्फ एक लीगल मुलाक़ात की इजाज़त दी जाती है और सिर्फ खास मामलों मे ही दो लीगल मुलाक़ात की ही इजाजत दी जाती है. ईडी ने कहा था कि केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं. उनकी इस लीगल मीटिंग का दूसरी चीजों के लिए गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. उनकी अतिरिक्त लीगल मुलाकात मांगे जाने का एकमात्र कारण यह है कि जेल से उनको सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है. वह अपने वकीलों के जरिए मंत्रियों तक संदेश पहुंचा सके. ईडी ने कहा था कि मुख्यमंत्री को अपने वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता.

केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि अपने खिलाफ देश भर में दायर मुकदमों की तैयारी करने के लिए जेल में अपने वकील से ज्यादा समय की जरुरत है. याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल के खिलाफ देश भर में कई मुकदमे दायर किए गए हैं. इन मुकदमों की तैयारी के लिए उन्हें वकील के साथ ज्यादा समन बिताने की जरुरत है. याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने हफ्ते में दो बार वकील से मिलने की अनुमति दी है. ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है. केजरीवाल ने अपने वकील से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी है.

ये भी पढ़ें : भगवंत मान और संजय सिंह आज केजरीवाल से नहीं कर सकेंगे मुलाकात, तिहाड़ जेल ने नहीं दी इजाजत

बता दें कि 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के दौरान भागवत गीता, रामायण और हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक पढ़ने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने केजरीवाल को घर का भोजन और जेल में कुर्सी और मेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक इलेक्ट्रिक केतली, मेज और कुर्सी उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने केजरीवाल को पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दी थी. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को ये भी निर्देश दिया कि वे केजरीवाल के वकील को उन्हें जेल मैन्युअल उपलब्ध कराने की अनुमति दें.

21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका याचिका खारिज कर दिया था. उसके बाद आज केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

ये भी पढ़ें : HC से याचिका खारिज होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, SC के फैसले पर निगाहें

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने वकील से ज्यादा समय तक मिलने देने की अनुमति देने की मांग खारिज कर दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि हम किसी और राहत की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं. उन मामलों के लिए वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं. जांच एजेंसी सिर्फ संभावना के आधार पर पांच लीगल मुलाकात का विरोध कर रही है. केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा था कि उनके साथ उस व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता जिसके खिलाफ एक मामला हो. यहा तो उनपर छह अलग-अलग राज्यों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं. केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि अगर ईडी को वकीलों से मुलाकात पर आपत्ति है तो फिर इनको उन दो लीगल मुलाकात का भी विरोध करना चाहिए.

ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जेल के नियम के अनुसार भी पांच लीगल मुलाक़ात की इजाजत नहीं दी जा सकती है. आम तौर पर सिर्फ एक लीगल मुलाक़ात की इजाज़त दी जाती है और सिर्फ खास मामलों मे ही दो लीगल मुलाक़ात की ही इजाजत दी जाती है. ईडी ने कहा था कि केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं. उनकी इस लीगल मीटिंग का दूसरी चीजों के लिए गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. उनकी अतिरिक्त लीगल मुलाकात मांगे जाने का एकमात्र कारण यह है कि जेल से उनको सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है. वह अपने वकीलों के जरिए मंत्रियों तक संदेश पहुंचा सके. ईडी ने कहा था कि मुख्यमंत्री को अपने वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता.

केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि अपने खिलाफ देश भर में दायर मुकदमों की तैयारी करने के लिए जेल में अपने वकील से ज्यादा समय की जरुरत है. याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल के खिलाफ देश भर में कई मुकदमे दायर किए गए हैं. इन मुकदमों की तैयारी के लिए उन्हें वकील के साथ ज्यादा समन बिताने की जरुरत है. याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने हफ्ते में दो बार वकील से मिलने की अनुमति दी है. ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है. केजरीवाल ने अपने वकील से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी है.

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बता दें कि 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के दौरान भागवत गीता, रामायण और हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक पढ़ने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने केजरीवाल को घर का भोजन और जेल में कुर्सी और मेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक इलेक्ट्रिक केतली, मेज और कुर्सी उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने केजरीवाल को पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दी थी. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को ये भी निर्देश दिया कि वे केजरीवाल के वकील को उन्हें जेल मैन्युअल उपलब्ध कराने की अनुमति दें.

21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका याचिका खारिज कर दिया था. उसके बाद आज केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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