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ओडिशा के बंदरगाह पर जब्त हुआ मिस्र का जहाज, हाईकोर्ट ने दिए आदेश - Egyptian Ship Arrested

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 16, 2024, 5:50 PM IST

Updated : Aug 16, 2024, 6:10 PM IST

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य के पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े मिस्र के एक जहाज को जब्त करने का आदेश दिया है. कम सल्फर वाले समुद्री गैस तेल के परिवहन से संबंधित एक जर्मन कंपनी ने इसकी जब्ती के लिए अपील की थी.

Orissa High Court
उड़ीसा उच्च न्यायालय (फोटो - ETV Bharat Odisha)

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पारादीप बंदरगाह से एक और जहाज को जब्त करने का आदेश दिया है. उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले एक मिस्र के जहाज को जब्त कर लिया गया है. बता दें कि कुछ दिनों पहले बंदरगाह से एक चीनी जहाज को जब्त किया गया था, वहीं अब अदालत ने मिस्र के जहाज 'एमवी वादी अलबोस्तान' को जब्त करने का आदेश दिया है.

यह जहाज 6 अगस्त को पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा था और कम सल्फर वाले समुद्री गैस तेल के परिवहन से संबंधित एक जर्मन कंपनी को 3.96 करोड़ रुपये का बकाया होने के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा था. जर्मन कंपनी ने जहाज को हिरासत में लेने का अनुरोध करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी.

जवाब में, अदालत ने 14 अगस्त को जहाज को हिरासत में लेने का आदेश दिया. एडमिरल्टी कानून के तहत, किसी जहाज के स्वामित्व, निर्माण, कब्जे, प्रबंधन, संचालन या व्यापार से उत्पन्न समुद्री दावों के प्रवर्तन के लिए जहाज को जब्त किया जा सकता है.

स्थानीय अदालत के एक वरिष्ठ न्यायाधीश को हिरासत की निगरानी के लिए एडमिरल नियुक्त किया गया है, और जहाज अगले नोटिस तक हिरासत में रहेगा. मिस्र के जहाज की जब्ती पिछले चार महीनों में पारादीप बंदरगाह पर तीसरी ऐसी घटना है.

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पारादीप बंदरगाह से एक और जहाज को जब्त करने का आदेश दिया है. उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले एक मिस्र के जहाज को जब्त कर लिया गया है. बता दें कि कुछ दिनों पहले बंदरगाह से एक चीनी जहाज को जब्त किया गया था, वहीं अब अदालत ने मिस्र के जहाज 'एमवी वादी अलबोस्तान' को जब्त करने का आदेश दिया है.

यह जहाज 6 अगस्त को पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा था और कम सल्फर वाले समुद्री गैस तेल के परिवहन से संबंधित एक जर्मन कंपनी को 3.96 करोड़ रुपये का बकाया होने के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा था. जर्मन कंपनी ने जहाज को हिरासत में लेने का अनुरोध करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी.

जवाब में, अदालत ने 14 अगस्त को जहाज को हिरासत में लेने का आदेश दिया. एडमिरल्टी कानून के तहत, किसी जहाज के स्वामित्व, निर्माण, कब्जे, प्रबंधन, संचालन या व्यापार से उत्पन्न समुद्री दावों के प्रवर्तन के लिए जहाज को जब्त किया जा सकता है.

स्थानीय अदालत के एक वरिष्ठ न्यायाधीश को हिरासत की निगरानी के लिए एडमिरल नियुक्त किया गया है, और जहाज अगले नोटिस तक हिरासत में रहेगा. मिस्र के जहाज की जब्ती पिछले चार महीनों में पारादीप बंदरगाह पर तीसरी ऐसी घटना है.

Last Updated : Aug 16, 2024, 6:10 PM IST
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