नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की ओर से दाखिल दीवानी मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए शशि थरुर को नोटिस जारी किया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को करने का आदेश दिया है.
राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरुर के खिलाफ दस करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है. राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरुर के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि का भी केस किया हुआ है. राजीव चंद्रशेखर ने इस मामले में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 171जी के तहत दर्ज अर्जी दाखिल की थी.
जानिए, क्या कहा गया है याचिका में?
राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शशि थरूर की ओर से राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर शिकायतकर्ता को ये कहकर बदनाम किया गया कि वो तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहे थे. याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर ये अच्छी तरह से जानते हुए कि इस तरह के बयान झूठे थे और ऐसे बयान राजीव चंद्रशेखर की प्रतिष्ठा को कम करने वाले हैं उन्होंने बयान दिया.
याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर ने ऐसा चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से किया था. शशि थरूर का यह साक्षात्कार विभिन्न समाचार चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थरूर के इशारे पर प्रकाशित किए गए थे. इसकी वजह से राजीव चंद्रशेखर की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ और वह चुनाव भी हार गए. बता दें कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को हराकर जीत हासिल की थी.
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