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अमानतुल्लाह खान पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई आज, दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ी का मामला - delhi waqf board case

Delhi Waqf Board Case: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस दौरान आरोप तय करने को लेकर सुनवाई की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

अमानतुल्लाह खान
अमानतुल्लाह खान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 6, 2024, 10:57 AM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में सुनवाई की जाएगी. कोर्ट यह सुनवाई आरोप तय करने को लेकर करेगा. मामले में स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगी.

इसके अलावा शुक्रवार को ही अमानतुल्लाह खान को ईडी के मामले में भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि आज उनकी ईडी की हिरासत खत्म हो रही है. अमानतुल्लाह खान को ईडी ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. वहीं सीबीआई के मामले में कोर्ट ने 1 मार्च, 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपियों को जमानत दी थी, उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं.

2022 में चार्जशीट पर लिया गया था संज्ञान: दरअसल 3 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. इस मामले में 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था.

सीबीआई ने कही ये बात: सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. इतना ही नहीं, इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

इन्हें बनाया गया था आरोपी: दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब पांच हजार पेज के चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर का नाम शामिल है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

यह भी पढ़ें- यूं ही गिरफ्तार नहीं हुए अमानतुल्लाह, ED को 6 घंटे तक करनी पड़ी मशक्कत, जानिए- RAID के दिन क्या कुछ हुआ?

जमीन की बिक्री से जुड़ा है मामला: ईडी के मुताबिक, यह मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी. इस मामले में ईडी ने समन को नजरअंदाज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है.

यह भी पढ़ें- 'सवाल पूछने पर बहस कर रहे थे अमानतुल्लाह खान, इसलिए गिरफ्तार किया', कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में सुनवाई की जाएगी. कोर्ट यह सुनवाई आरोप तय करने को लेकर करेगा. मामले में स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगी.

इसके अलावा शुक्रवार को ही अमानतुल्लाह खान को ईडी के मामले में भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि आज उनकी ईडी की हिरासत खत्म हो रही है. अमानतुल्लाह खान को ईडी ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. वहीं सीबीआई के मामले में कोर्ट ने 1 मार्च, 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपियों को जमानत दी थी, उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं.

2022 में चार्जशीट पर लिया गया था संज्ञान: दरअसल 3 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. इस मामले में 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था.

सीबीआई ने कही ये बात: सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. इतना ही नहीं, इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

इन्हें बनाया गया था आरोपी: दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब पांच हजार पेज के चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर का नाम शामिल है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

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जमीन की बिक्री से जुड़ा है मामला: ईडी के मुताबिक, यह मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी. इस मामले में ईडी ने समन को नजरअंदाज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है.

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