नई दिल्ली: नोएडा के सेक्टर-95 स्थित शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह फिलिंग स्टेशन पर सात मई को पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर जानलेवा हमला करने के आरोपों से घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. न्यायालय ने आप विधायक और उनके बेटे सहित तीन आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे पहले स्टे के लिए आप विधायक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे सहित तीनों आरोपियों की तलाश में नोएडा पुलिस की दो टीमें बीते कई दिनों से दिल्ली स्थित उनके आवास सहित कई ठिकानों पर दबिश दे रही थी. साथ ही पुलिस फरार चल रहे अमानतुल्लाह खान, उनके पुत्र अनस और अबु बकर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही थी. आप विधायक सहित अन्य को न्यायालय से राहत मिलने की पुष्टि एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्रा की ओर से की गई है. अब नोएडा पुलिस अदालत के आदेश के बिना आप विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. बता दें अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे सहित तीन के खिलाफ फेज वन थाने में जानलेवा हमला, लूट का प्रयास और एससी/एसटी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है.
गौरतलब है कि दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके पुत्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ फेज वन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. सेक्टर-95 स्थित फिलिंग स्टेशन के मैनेजर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सात मई को आप विधायक का बेटा अनस कार से अपने साथियों के साथ पहुंचा और पंप कर्मियों पर बिना लाइन में लगे तेल भरने का दबाव बनाने लगा.
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अनस ने कहा कि आगे वाली गाड़ी को आगे बढ़ाकर उसकी गाड़ी में पहले तेल भरा जाए. इसपर सेल्समैन ने कहा कि आप लाइन में आएं आपकी गाड़ी में तेल भर जाएगा. इसी दौरान अनस और उसकी कार में बैठे अन्य लड़कों ने मारपीट की. इसके बाद अमानतुल्लाह खान खुद पहुंचे और मैनेजर को धमकाया. घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था. मुकदमा दर्ज करने के बाद मारपीट के आरोप में नोएडा पुलिस ने आप विधायक के मैनेजर हापुड़ निवासी इकरार अहमद को गिरफ्तार कर लिया था.