प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में RO/ARO परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. राजीव नयन पर प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने और कौशांबी में मुकदमा दर्ज है. हालांकि इसी मामले में कौशांबी पुलिस द्वारा गैंगस्टर के तहत कार्रवाई किए जाने के कारण राजीव नयन फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा. उसकी जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने यह आदेश दिया.
11 फरवरी को हुई एआरओ परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में लोक सेवा आयोग के सचिव ने 2 मार्च को प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में अशोक कुमार व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. विवेचना के दौरान पता चला कि इस मामले का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा है. वह यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भी आरोपी है. उसके खिलाफ मेरठ-नोएडा आदि में भी मुकदमे दर्ज हैं.
इन्हीं मुकदमों के आधार पर हाल ही में कौशांबी पुलिस ने राजीव नयन सहित 23 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की. फिलहाल पेपर लीक मामले में जमानत मिल जाने के बाद भी गैंगस्टर में निरुद्ध होने के कारण अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा. मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा और इसके गिरोह के दूसरे सदस्यों ने एग्जाम से पहले ही पेपर लीक करके लाखों रुपये कमाए थे.
परीक्षा कैंसिल करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंदोलन हुआ था. करीब 20 दिन बाद योगी सरकार ने परीक्षा को कैंसिल कर दिया था. इसके बाद इसे दोबारा कराने का आदेश दिया गया था. पेपर लीक के मामले में अब तक 19 सदस्य गिरफ्तार किये जा चुके हैं. सभी आरोपी यूपी की अलग-अलग जेलों में बंद हैं.