ETV Bharat / bharat

अगस्ता हेलिकॉप्टर घोटाला: आरोपी मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

Agusta chopper scam : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार की मांग करते हुए जेल से तत्काल रिहाई की मांग की गई थी. पढ़ें पूरी खबर...

Agusta chopper scam
अगस्ता हेलिकॉप्टर घोटाला मामले
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 18, 2024, 1:30 PM IST

Updated : Mar 18, 2024, 2:13 PM IST

नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें, अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए तुरंत जेल से रिहाई की गुहार लगाई थी.

ब्रिटिश नागरिक मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने पांच साल और तीन महीने जेल में बिताए हैं, जबकि मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा पांच साल है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है और मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए उनकी आगे की न्यायिक हिरासत अवैध है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मिशेल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अल्जो के जोसेफ से कहा कि अदालत जेल से रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने के लिए उत्सुक नहीं है. सीजेआई ने मिशेल की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि हम बिना सोचे-समझे कोई भी निर्णय नहीं ले सकते.

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए को 2017 में संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तारी के बाद दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. अगस्ता वेस्टलैंड मामले में राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित शीर्ष नेताओं द्वारा उपयोग के लिए 12 लक्जरी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सरकार द्वारा हस्ताक्षरित 2007 का अनुबंध शामिल है.

2014 में, सरकार ने इन आरोपों के बीच अनुबंध को रद्द कर दिया कि आपूर्तिकर्ता अगस्ता वेस्टलैंड, जिसकी मूल कंपनी फिनमेकेनिका थी, ने कथित तौर पर इटली और भारत में रिश्वत दी थी.

ये भी पढ़ें-

नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें, अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए तुरंत जेल से रिहाई की गुहार लगाई थी.

ब्रिटिश नागरिक मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने पांच साल और तीन महीने जेल में बिताए हैं, जबकि मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा पांच साल है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है और मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए उनकी आगे की न्यायिक हिरासत अवैध है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मिशेल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अल्जो के जोसेफ से कहा कि अदालत जेल से रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने के लिए उत्सुक नहीं है. सीजेआई ने मिशेल की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि हम बिना सोचे-समझे कोई भी निर्णय नहीं ले सकते.

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए को 2017 में संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तारी के बाद दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. अगस्ता वेस्टलैंड मामले में राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित शीर्ष नेताओं द्वारा उपयोग के लिए 12 लक्जरी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सरकार द्वारा हस्ताक्षरित 2007 का अनुबंध शामिल है.

2014 में, सरकार ने इन आरोपों के बीच अनुबंध को रद्द कर दिया कि आपूर्तिकर्ता अगस्ता वेस्टलैंड, जिसकी मूल कंपनी फिनमेकेनिका थी, ने कथित तौर पर इटली और भारत में रिश्वत दी थी.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : Mar 18, 2024, 2:13 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.