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एक्टर दर्शन ने की हाईकोर्ट से घर का खाना, बिस्तर, किताबें उपलब्ध कराने की मांग - Renukaswami murder case - RENUKASWAMI MURDER CASE

RENUKASWAMI MURDER CASE : कन्नड़ एक्टर दर्शन थूगुदीपा इन दिनों अपने फैन की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे हैं. हालांकि जेल में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, एक्टर ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर घर से खाना मंगवाने की अनुमति मांगी है. पढ़ें पूरी खबर...

RENUKASWAMI MURDER CASE
कन्नड़ एक्टर दर्शन थूगुदीपा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 9, 2024, 4:31 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में रेणुकास्वामी हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में चल रहे अभिनेता दर्शन ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर घर से खाना मंगवाने की अनुमति मांगी है. आवेदन आज दाखिल किया गया और सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है. अभिनेता दर्शन ने अपने आवेदन में कहा कि जेल में परोसा जाने वाला खाना आवेदक को ठीक से पचता नहीं है. इसलिए वह कुछ दिनों से डायरिया से पीड़ित है. जेल के स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच की और बताया कि खाने में जहरीले सूक्ष्म जीव हैं.

इसके अलावा आवेदक ने कहा कि उनका वजन भी कम हो गया है. इसके कारण वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जेल में वितरित होने वाला खाना भी नहीं खा सकते. आवेदन में कहा गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वास्थ्य खराब जल्द होने की संभावना है.

इस बाबत उन्होंने जेल के अधिकारियों से भी मौखिक रूप से घर से खाना लाने की अनुमति मांगी थी. लेकिन, अधिकारियों ने यह कहते हुए मना कर दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बिना उन्हें याचिकाकर्ता के परिवार को घर से बना खाना उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया.

बता दें, कर्नाटक कारागार अधिनियम, 1963 की धारा 30 के अनुसार, विचाराधीन कैदियों को बाहर से भोजन, कपड़े और बिस्तर लाने की अनुमति है. साथ ही, आवेदक कोई अपराधी नहीं है, इसलिए, घर से भोजन, बिस्तर, किताबें और समाचार पत्र लाने की अनुमति होती है. मानना है कि कैदी अगर ये सभी चीजों घर से मंगाता है तो इससे सरकारी खजाने पर भी खर्च कम होगा. साथ ही, याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को घर का खाना न देने की जेल अधिकारियों की कार्रवाई अमानवीय है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करेगी.

जानकारी के मुताबिक, कन्नड़ एक्टर दर्शन थूगुदीपा रेणुकास्वामी हत्याकांड में दूसरे आरोपी है. एक्टर दर्शन इन दिनों अपने फैन की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं. 11 जून को उन्हें और उनकी को-स्टार रह चुकी पवित्रा गौड़ा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस को दर्शन और पवित्रा पर तब शक हुआ जब दोनों क्राइम सीन से निकलते हुए CCTV फुटेज में दिखे थे. मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें इस मामले में 12 दिनों की पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ा. उसके बाद, उसे 22 जून, 2024 से न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. वह अब परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रिमांड कैदी है.

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बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में रेणुकास्वामी हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में चल रहे अभिनेता दर्शन ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर घर से खाना मंगवाने की अनुमति मांगी है. आवेदन आज दाखिल किया गया और सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है. अभिनेता दर्शन ने अपने आवेदन में कहा कि जेल में परोसा जाने वाला खाना आवेदक को ठीक से पचता नहीं है. इसलिए वह कुछ दिनों से डायरिया से पीड़ित है. जेल के स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच की और बताया कि खाने में जहरीले सूक्ष्म जीव हैं.

इसके अलावा आवेदक ने कहा कि उनका वजन भी कम हो गया है. इसके कारण वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जेल में वितरित होने वाला खाना भी नहीं खा सकते. आवेदन में कहा गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वास्थ्य खराब जल्द होने की संभावना है.

इस बाबत उन्होंने जेल के अधिकारियों से भी मौखिक रूप से घर से खाना लाने की अनुमति मांगी थी. लेकिन, अधिकारियों ने यह कहते हुए मना कर दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बिना उन्हें याचिकाकर्ता के परिवार को घर से बना खाना उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया.

बता दें, कर्नाटक कारागार अधिनियम, 1963 की धारा 30 के अनुसार, विचाराधीन कैदियों को बाहर से भोजन, कपड़े और बिस्तर लाने की अनुमति है. साथ ही, आवेदक कोई अपराधी नहीं है, इसलिए, घर से भोजन, बिस्तर, किताबें और समाचार पत्र लाने की अनुमति होती है. मानना है कि कैदी अगर ये सभी चीजों घर से मंगाता है तो इससे सरकारी खजाने पर भी खर्च कम होगा. साथ ही, याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को घर का खाना न देने की जेल अधिकारियों की कार्रवाई अमानवीय है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करेगी.

जानकारी के मुताबिक, कन्नड़ एक्टर दर्शन थूगुदीपा रेणुकास्वामी हत्याकांड में दूसरे आरोपी है. एक्टर दर्शन इन दिनों अपने फैन की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं. 11 जून को उन्हें और उनकी को-स्टार रह चुकी पवित्रा गौड़ा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस को दर्शन और पवित्रा पर तब शक हुआ जब दोनों क्राइम सीन से निकलते हुए CCTV फुटेज में दिखे थे. मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें इस मामले में 12 दिनों की पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ा. उसके बाद, उसे 22 जून, 2024 से न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. वह अब परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रिमांड कैदी है.

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