नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी मार्लेना को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत बॉन्ड पर बेल पर दे दी है. उनके खिलाफ भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का मुकदमा दायर कराया था. इसी सिलसिले में कोर्ट ने उन्हें तलब किया था. मंगलवार को वह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी.
आतिशी ने क्या कहा था?
दिल्ली की आप नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि पार्टी ने उनको और उनके कई विधायकों बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया दिया था. भाजपा में शामिल न होने की सूरत में ईडी द्वारा अरेस्ट करवाने की धमकी दी थी.
सीएम केजरीवाल ने क्या कहा था?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले मानहानि मामले में आतिशी को दिल्ली कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने को "तानाशाही" बताया था और आरोप लगाया था कि भाजपा आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है.
प्रवीण शंकर कपूर ने दायर किया था याचिका
प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर कराया था. 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है. याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं.