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केरल : पॉस्को के मामले में कोर्ट ने सुनाई 128 वर्ष की सजा

Kozhikode posco court : केरल के कोझिकोड की पॉस्को अदालत ने एक मामले में दोषी को 128 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 6.60 लाख रुपये का जुर्मान भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर छह साल सात माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. 128 years rigorous imprisonment

Court sentenced 128 years imprisonment in Posco case
पॉस्को के मामले में कोर्ट ने सुनाई 128 वर्ष की सजा
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 25, 2024, 7:20 PM IST

कोझिकोड (केरल) : कोझिकोड की पॉस्को अदालत ने एक मामले में दोषी को 128 साल के कठोर कारावास की सजा सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 6.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोझिकोड पॉस्को कोर्ट के जज राजीव जयराज ने यह सजा सुनाई.

पॉस्को कोर्ट ने कोझिकोड कल्लायी के मूल निवासी इलियास अहमद (35) को दोषी ठहराया था. इस मामले में आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ कई बार छेड़खानी की थी. यह वारदात जून 2020 से जून 2021 के बीच हुआ था. अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित किए जा सकते हैं. इसी के साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की राशि 6.60 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह साल सात माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पुलिस इंस्पेक्टर बेनी लालू के नेतृत्व में एक टीम ने मामले की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया.

बता दें कि नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामलों में इजाफा होने पर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया था. वहीं वर्ष 2019 में उसके प्रावधानों में कड़ाई लाने के साथ ही उसमें संशोधन किया गया. उसी कानून का नाम पॉस्को एक्ट है. इसी कानून के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है. इस कानून के तहत अगर किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है. साथ ही इस केस में आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकती है. मामले में पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाती है.

ये भी पढ़ें - SC ने सबरीमाला में तीर्थयात्रियों के लिए फ्री परिवहन मामले में केरल सरकार से जवाब मांगा

कोझिकोड (केरल) : कोझिकोड की पॉस्को अदालत ने एक मामले में दोषी को 128 साल के कठोर कारावास की सजा सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 6.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोझिकोड पॉस्को कोर्ट के जज राजीव जयराज ने यह सजा सुनाई.

पॉस्को कोर्ट ने कोझिकोड कल्लायी के मूल निवासी इलियास अहमद (35) को दोषी ठहराया था. इस मामले में आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ कई बार छेड़खानी की थी. यह वारदात जून 2020 से जून 2021 के बीच हुआ था. अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित किए जा सकते हैं. इसी के साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की राशि 6.60 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह साल सात माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पुलिस इंस्पेक्टर बेनी लालू के नेतृत्व में एक टीम ने मामले की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया.

बता दें कि नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामलों में इजाफा होने पर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया था. वहीं वर्ष 2019 में उसके प्रावधानों में कड़ाई लाने के साथ ही उसमें संशोधन किया गया. उसी कानून का नाम पॉस्को एक्ट है. इसी कानून के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है. इस कानून के तहत अगर किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है. साथ ही इस केस में आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकती है. मामले में पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाती है.

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