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नकली मावा बेचने पर व्यवसायी को नोटिस हुआ जारी, दोबारा होगा सैपलिंग

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटद्वार नगर निगम के अन्तर्गत एक व्यवसायी की दुकान से लिया मावे का सैंपल फेल होने पर नोटिस जारी किया है.जिला अभिहित अधिकारी रावत ने बताया कि संबंधित व्यवसायी को नोटिस जारी कर 40 दिनों के भीतर दोबारा सैंपल की जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं.

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Published : Mar 29, 2022, 8:46 AM IST

Pauri Food Safety Departmen
Pauri Food Safety Departmen

पौड़ी: खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटद्वार नगर निगम के अन्तर्गत एक व्यवसायी की दुकान से लिया मावे का सैंपल फेल होने पर व्यवसायी को नोटिस जारी किया है. विभाग ने होली के अवसर पर अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों के 72 सैंपल लिए थे. जिन्हें जांच के लिए भेजा गया था.

इन सैंपलों में से 35 की रिपोर्ट विभाग के प्राप्त हुई है. जिसमें 34 सैंपल की रिर्पोट मानकों के अनुसार सही पाई गई है, जबकि एक सैंपल फेल आया है. विभाग को अभी 37 सैंपलों की रिपोर्ट का इंतजार है. बता दें कि जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने होली में अभियान के तहत जिला मुख्यालय पौड़ी के साथ ही श्रीनगर, कोटद्वार, लक्ष्मणझूला, पैठाणी, सतपुली, पाटीसैण, पाबौ, लैंसडाउन सहित विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के करीब 72 सैंपल लिए थे. जिनमें मैदा, मावा, सरसों का तेल, बेसन, चना दाल, अरहर, मसूर, गुजिया आदि खाद्य पदार्थ शामिल थे.

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विभाग ने सभी के सैंपलों को जांच के लिए नोएडा स्थित लैब भेजा है. फिलहाल लैब द्वारा 72 के सापेक्ष 35 सैंपलो की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है. जिसमें से 34 सैंपल मानकों के अनुसार सही पाये गये हैं. जबकि एक सैंपल में मिलावट की पुष्टि हुई है. जिला अभिहित अधिकारी एएस रावत ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र कोटद्वार से लिए गए मावे के सैंपल में मिलावट की पुष्टि हुई है. मावे के इस सैंपल में मिल्क फैट 22.61 ग्राम पाया गया है. जिला अभिहित अधिकारी रावत ने बताया कि संबंधित व्यवसायी को नोटिस जारी कर 40 दिनों के भीतर दोबारा सैंपल की जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं. कहा निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा व्यवसायी के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी (एडीएम) की अदालत में वाद दायर किया जाएगा.

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