हल्द्वानी: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुमाऊं के सबसे बड़े राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण में लापरवाही बरतने पर लगाया है. इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के 630 सरकारी अस्पतालों को भी नोटिस जारी किया गया है. वहीं बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी आरके चतुर्वेदी ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के संबंध में लापरवाही बरती जा रही थी. बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए बनाए गए प्लांट में इंसीनेटर काफी दिनों से खराब पड़ा है. ऐसे में मेडिकल वेस्ट को गड्ढा खोदकर मिट्टी के अंदर दबाया जा रहा था. जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
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क्षेत्रीय अधिकारी चतुर्वेदी ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण को लेकर कुमाऊं मंडल के छोटे-बड़े 630 सरकारी अस्पताल ऐसे हैं, जिन्होंने प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है. जिसके लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. अभी तक 117 प्राइवेट और 54 सरकारी अस्पताल हैं जिन्होंने प्रदूषण विभाग से बायो मेडिकल वेस्ट के संबंध में प्रमाण पत्र दिए गए हैं.
क्षेत्रीय अधिकारी चतुर्वेदी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट 2016 के तहत अगर कोई अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेता है तो उसके खिलाफ नोटिस के साथ-साथ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. पॉल्यूशन बोर्ड ने सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र लें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.