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हाईकोर्ट के आदेश पर टीम करेगी खनन की जांच, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट के आदेश पर शासन की ओर से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट्स की जांच के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है.

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Published : Feb 26, 2020, 7:46 AM IST

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हाईकोर्ट के आदेश पर खनन की जांच.

लक्सर: उत्तराखंड में अवैध खनन भंडारण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शासन को जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे. इसी के चलते मंगलवार को उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा के नेतृत्व में लक्सर तहसील क्षेत्र में स्टोन क्रशर भंडारण की जांच की गई. उन्होंने बताया कि अवैध खनन की स्थिति समेत 22 बिंदुओं पर जांच के बाद जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी.

हाईकोर्ट के आदेश पर खनन की जांच

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बता दें कि उत्तराखंड निवासी तिलोकचंद की ओर से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट के आदेश के बाद शासन की ओर से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट्स की जांच के लिए खनन विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत अन्य विभागों के अधिकारियों की पांच टीमों का गठन किया गया है. जो कि जल्द ही संबंधित तहसील के एसडीएम के नेतृत्व में 3 जनपदों में जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

जांच टीम में शामिल अधिकारी दिनेश ने बताया कि ये जांच 2016 के मानकों के मुताबिक की जा रही है. साथ ही मौके पर जितना भी कच्चा माल तैयार हो रहा है उसकी भी जांच करनी है.

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