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देहरादून: आवासीय एरिया में कमर्शियल गतिविधि करने वालों पर गिरेजी गाज, 31 दिसंबर तक की दी मोहलत

राजधानी में हजारों व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की तलवार लटकी हुई है.आवासीय एरिया में कमर्शियल गतिविधि करने के खिलाफ सीलिंग के साथ ध्वस्तीकरण कार्रवाई होगी.

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Published : Dec 15, 2019, 2:25 PM IST

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एमडीडीए

देहरादून: शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण अब जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है, जिन लोगों ने देहरादून में आवासीय नक्शा पास कराकर उसमें कमर्शियल गतिविधि कर रहे हैं. यानी घर का नक्शा पास कराकर ऑफिस या कोई अन्य कार्य किया जा रहा है. इसके लिए एमडीडीए ने 31 दिसंबर की डेड लाइन रखी है.

देहरादून में होगी सीलिंग कार्रवाई.

देहरादून के करीब हजार से अधिक व्यापारी प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की तलवार लटकी हुई है. यह नहीं मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने शहर भर के इन प्रतिष्ठानों को पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. लिहाजा मौजूदा समय में हाईकोर्ट में इन नोटिसों पर सुनवाई चल रही है. बता दें कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है. ऐसे में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए भवन स्वामी को के पास एकमात्र विकल्प कंपाउंडिंग ही बचा है.

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एमडीडीए के उपाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि इस पर हाइकोर्ट का भी निर्देश है. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी के मद्देनजर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 31 दिसंबर का समय ऐसे लोगों को वन टाइम सेटेलमेंट का समय दिया है.

वे लोग अपने भवनों का टैक्स जमाकर कंपाउंडिंग करा लें. नहीं तो नोटिस की सुनवाई खत्म होने और 31 दिसंबर की समय अवधि पूर्ण होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यही नहीं सीलिंग के अलावा ऐसे भवनों को गिराया भी जाएगा.

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