वाराणसी: जनपद के लंका थाना क्षेत्र के सिर गोवर्धन में हुए अनिल यादव की हत्या के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी विवेक द्विवेदी, सूरज की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अदालत में वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जमानत का विरोध किया.
वाराणसी: अनिल यादव हत्याकांड के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
बीते अगस्त महीने में मोमोज की दुकान पर गाड़ी रखने के विवाद में सिर गोवर्धन निवासी अनिल यादव की सिर में गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपियों की कोर्ट ने आज जमानत अर्जी खारिज कर दी.
अभियोजन के अनुसार लंका थाना क्षेत्र के गायत्री नगर कॉलोनी सिर गोवर्धन निवासी सुनील यादव ने लंका थाने में विगत 21 अगस्त 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसका भाई गोरख यादव उर्फ़ अनिल यादव अपनी बाइक लेकर कॉलोनी में ही मोमोज खाने के लिए शाम को गया था. उसी दौरान कॉलोनी के ही रहने वाले रोशन द्विवेदी से गाड़ी खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद रोशन, विवेक और सूरज ने उसके भाई को गोली मार दी. गोली लगने से अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास के लोगों की मदद से उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि मृतक के शरीर पर एक फायर के अलावा 12 चोटों के निशान पाए गए. इससे यह प्रतीत होता है कि आरोपियों का कृत्य बहुत ही जघन्य है. ऐसे में आरोपियों को जमानत पर रिहा करना न्यायोचित नहीं है. वहीं अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.