वाराणसी : पिछले साल लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने शासन से ऐसे विचाराधीन बंदियों व कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के लिए कहा था, जिन्हें दोष सिद्ध होने पर सात साल की सजा हुई हो या इतनी ही अवधि की सजा हो सकती हो. वहीं शासन का आदेश आ जाने के बाद वाराणसी जिला जेल प्रशासन ने 2 अप्रैल को 67 बंदियों व कैदियों को आठ सप्ताह के पैरोल पर रिहा किया था. इसके बाद जिला जेल प्रशासन ने जून व सितंबर माह में आठ-आठ माह का पैरोल बढ़ा दिया था.
13 नवम्बर को अवधि समाप्त होने पर 61 कैदियों ने या तो जेल में आमद करा ली या फिर कोर्ट से जमानत करा लिया. एक कैदी 23 मार्च 2021 को जेल आ गया. वहीं अभी भी 5 कैदियों ने जेल में आमद नहीं कराई है. पुलिस प्रशासन अब इनकी तलाश में जुट गया है.