वाराणसी:अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर आए फैसले के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर वाराणसी के सिविल कोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. इस मामले में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सिविल कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई न किए जाने संबंधित याचिका दायर की गई थी और इसे सिविल कोर्ट के अधिकार के बाहर क्षेत्र का बताया गया था. जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मामले की सुनवाई इसी स्थान पर होगी और 3 मार्च को पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर अगली सुनवाई की तिथि कोर्ट ने निर्धारित की है.
स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से दायर मुकदमे की सुनवाई कर रही कोर्ट ने मंगलवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड की उस अर्जी को खारिज कर दिया. जिसमें कोर्ट के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई थी. सिविल जज (सीनियर डिवीजन-फास्ट ट्रैक कोर्ट) आशुतोष तिवारी की कोर्ट में मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू होने पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मो. तौहीद खां ने कोर्ट के क्षेत्राधिकार के सवाल पर लंबी बहस की.