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सुल्तानपुर कोर्ट ने लगाया गौरीगंज विधायक पर दो हजार का अर्थदंड, यह था मामला - ऐसीजेएम सिद्दीकी साइमा जर्रार आलम

अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि 28 जनवरी 2012 को गौरीगंज के थानाध्यक्ष मनोज तिवारी ने राकेश प्रताप सिंह (Gauriganj MLA) पर बिना अनुमति जनसभा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन तथा जन प्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था. विधायक ने चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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Published : Nov 26, 2022, 11:56 AM IST

सुल्तानपुर : यूपी के सुल्तानपुर में कोर्ट ने 10 साल साल पहले गौरीगंज के कटरा लालगंज में जनसभा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन के आरोपों में विधायक राकेश प्रताप सिंह (Gauriganj MLA) पर दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.


कोर्ट ने विधायक के खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया है. विधायक के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि 28 जनवरी 2012 को गौरीगंज के थानाध्यक्ष मनोज तिवारी ने राकेश प्रताप सिंह पर बिना अनुमति जनसभा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन तथा जन प्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था. विधायक ने चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति डीके सिंह ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दाखिल चार्जशीट रद्द कर दी थी, जबकि जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन में दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था. जिसके अनुपालन में विधायक के अर्थदंड जमा करने पर ऐसीजेएम सिद्दीकी साइमा जर्रार आलम ने मुकदमा समाप्त कर दिया है.

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