उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

सुलतानपुर: भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को 10 साल की सजा - maternal uncle raped niece in sultanpur

यूपी के सुलतानपुर में 2011 में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी मामा को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

सुलतानपुर न्यायालय
सुलतानपुर न्यायालय

By

Published : Nov 6, 2020, 2:06 AM IST

सुलतानपुर:जिले में आए एक दुष्कर्म मामले में आरोपी चचेरे मामा को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला 2011 का है. किशोरी स्कूल के लिए रवाना हुई थी, इसी वक्त उसका चचेरा मामा रास्ते में मिला और लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता की बरामदगी के बाद कोर्ट में दिए गए बयान की पुष्टि के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा मुकर्रर की गई.


मामा ने रिश्ते को किया तार-तार
पीड़िता के पिता ने 17 अगस्त 2011 की घटना बताते हुए थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था. आरोप लगाया गया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घटना के दिन विद्यालय गई थी, जिसे आरोपी ओमप्रकाश मिश्रा पुत्र बब्बन निवासी दरियाकला हिनौता थाना हैदरगंज जिला अयोध्या बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुराचार किया.

जानें पूरा मामला
प्रकरण लंभुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद तफ्तीश के दौरान पीड़िता की बरामदगी हुई और दुष्कर्म की पुष्टि हुई. मामले में आरोपी के खिलाफ 376 धारा के तहत आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में दाखिल किया था. मामले का विचारण एसटीपी प्रथम की अदालत में चला. इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी ओमप्रकाश मिश्र को बेकसूर बताया.

शादी का हवाला देकर मांगी गई थी नरमी
वहीं अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने 20 गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराध को साबित करने में कड़ी मेहनत की. पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश पीके जयंत ने आरोपी ओमप्रकाश को दोषी ठहराया. बचाव पक्ष ने आरोपी की नवंबर माह में शादी तय होने की बात कहते हुए नरमी बरतने की मांग भी की थी.

दोनों पक्ष की दलीलें
अभियोजन पक्ष ने निकटतम रिश्तेदारी में दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मामा को सामाजिक दृष्टिकोण से अधिक से अधिक दंडित किए जाने की मांग की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश पीके जयंत ने ओमप्रकाश को 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार का आर्थिक दंड की सजा सुनाई.

ABOUT THE AUTHOR

...view details