सुलतानपुर : एंबुलेंस को एक घंटे तक महज 400 रुपये सुविधा शुल्क न मिलने पर रास्ते में रोके रहने और इसके चलते मरीज की मौत होने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी के चालक को बर्खास्त करवाने के बाद संविदा कंपनी मैनेजर की ओर से चालक और असिस्टेंट के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. इस दूसरी कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है.
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सुल्तानपुर के बल्दीराय का मामला
एंबुलेंस कंपनी के प्रोग्राम मैनेजर सुमित प्रताप सिंह की तहरीर पर एंबुलेंस सहायक सर्वेश यादव और चालक राम दर्शन तिवारी के खिलाफ नगर कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई है. मामला बल्दीराय तहसील के पारा बाजार इलाके में एक घंटे तक सुविधा शुल्क न दिए जाने पर एंबुलेंस रोकने से जुड़ा हुआ है. इसमें गौराबारामऊ निवासी रिंकू पुत्र राम कलप की एंबुलेंस चालक की लापरवाही से मौत हो गई थी.