सोनभद्र: जिला अपर सत्र न्यायाधीश निहारिका चौहान की अदालत ने शुक्रवार को एक किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. वहीं, दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जनपद के म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 10 अगस्त 2020 को पुलिस में तहरीर दी थी कि उसकी बेटी (14 वर्षीय) घर से लापता हो गई है. कई जगह ढ़ूढ़ने के बाद भी उसका पता नहीं चल रहा है. लेकिन, उसके बाद उसकी बेटी बेहोशी की हालात में पाई गई. घर पहुंचकर किशोरी ने अपने साथ हुई आपबीती को परिजनों से बताई. किशोरी ने परिजनों को बताया कि सुनील ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. पीड़िता के पिता ने 11 अगस्त 2020 को थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में विवेचना कर पर्याप्त सुबूत मिलने के बाद सुनील नाम के युवक पर फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की.