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6 माह की गर्भवती पत्नी के हत्यारे पति को कारावास, तीस हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

कोर्ट का आदेश
कोर्ट का आदेश

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Published : Apr 7, 2023, 5:25 PM IST

संभल:जिले में 6 माह की गर्भवती पत्नी के हत्यारे पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. योगी सरकार के मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने पूरे केस की पैरवी की थी. पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा का पूरा मामला चंदौसी कोतवाली इलाके का है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरि ओम प्रकाश उर्फ हरीश कुमार सैनी ने बताया कि चंदौसी कोतवाली इलाके के मोहल्ला लोधियान निवासी रंजीत ने बीते वर्ष 28 जून को पुलिस में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी शैली की शादी चंदौसी निवासी कुमार राहुल के साथ 22 फरवरी 2020 को की थी. शादी के बाद से आरोपी पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए उलाहना देते थे. यही नहीं दहेज में चार पहिया गाड़ी के लिए दस लाख रुपए की मांग करते थे. मांग पूरी नहीं होने पर बेटी के साथ जुल्म ज्यादती की जाती थी. बीते वर्ष 27 जून को उन्हें जानकारी मिली की शैली की तबीयत ज्यादा खराब है. 28 जून को जब वह बेटी की ससुराल पहुंचे तो उनकी बेटी शैली मृत अवस्था में पड़ी थी. जबकि शरीर पर चोट के निशान भी थे.

बताया जा रहा है कि मृतक शैली 6 माह की गर्भवती थी. इस मामले में मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति कुमार राहुल के अलावा, ससुर अरुण कुमार, चचेरे ससुर प्रदीप कुमार, चचेरी सास सुषमा, सास निशा और देवर रोनित के खिलाफ दहेज हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया था. इस पूरे मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट कमलदीप की अदालत में चल रही थी. वहीं, पूरे मामले की पैरवी योगी सरकार के मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने की. जिसके बाद एडीजे कमलदीप की कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर मात्र 9 महीने में ही आरोपी पति कुमार राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर ₹30000 का अर्थदंड भी लगाया है.

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