संभल:जिले में 6 माह की गर्भवती पत्नी के हत्यारे पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. योगी सरकार के मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने पूरे केस की पैरवी की थी. पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा का पूरा मामला चंदौसी कोतवाली इलाके का है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरि ओम प्रकाश उर्फ हरीश कुमार सैनी ने बताया कि चंदौसी कोतवाली इलाके के मोहल्ला लोधियान निवासी रंजीत ने बीते वर्ष 28 जून को पुलिस में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी शैली की शादी चंदौसी निवासी कुमार राहुल के साथ 22 फरवरी 2020 को की थी. शादी के बाद से आरोपी पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए उलाहना देते थे. यही नहीं दहेज में चार पहिया गाड़ी के लिए दस लाख रुपए की मांग करते थे. मांग पूरी नहीं होने पर बेटी के साथ जुल्म ज्यादती की जाती थी. बीते वर्ष 27 जून को उन्हें जानकारी मिली की शैली की तबीयत ज्यादा खराब है. 28 जून को जब वह बेटी की ससुराल पहुंचे तो उनकी बेटी शैली मृत अवस्था में पड़ी थी. जबकि शरीर पर चोट के निशान भी थे.