रामपुर :नगर पंचायत मसवासी के मौजूदा चेयरमैन दिनेश गोयल सहित तीन के खिलाफ 60 लाख की धोखाधड़ी में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर लिखा गया है. मामला 2018 का है. दिनेश गोयल, हरवीर सिंह और जुल्फिकार हुसैन ने खनन के पट्टे के नाम पर सय्यद वासिक मोहम्मद से 60 लाख रुपये लिए थे. पीड़ित को मुनाफे के पैसे और मूल धन नहीं मिला तो उसने कोर्ट में गुहार लगाई. कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
2018 में हुई थी धोखाधड़ी :सय्यद वासिक महमूद शहर के निवासी हैं. उन्होंने बताया कि 2018 में जुल्फिकार हुसैन, दिनेश गोयल को उनके आवास पर लेकर आए. ग्राम भूरा एहतिमाली के कोसी नदी स्थित गाटा संख्या 747 के खनन के पट्टे को लेकर उन्होंने ₹60 लाख की मांग की. कहा कि खनन के पट्टे में वह भी शामिल हो जाएं. वासिक ने 36 लाख का बैंक ड्राफ्ट एचडीएफसी बैंक शाखा नैनीताल के नाम से, 14 लाख रुपये बाबर खान के पुत्र और पुत्री के खातों से भुगतान किए. दिनेश गोयल ने मां स्टोन क्रेशर के खाते में आरटीजीएस कराया था. 10 लाख रुपए दिनेश गोयल और जुल्फिकार के सामने दिए. इसका नोटरी शपथ पत्र 22 जनवरी 2018 को दिनेश गोयल द्वारा लिख कर दिया गया था.
रुपये मांगने पर मिली धमकी :पीड़ित के मुताबिक 2018 से आज तक उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया. जब भी पीड़ित ने पैसे की मांग की उसको सिर्फ आश्वासन दिया गया. उसके रुपए वापस नहीं मिले. उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है. इस मामले के पीड़ित सैयद वासिक महमूद ने बताया दिनेश गोयल मौजूदा समय में मसवासी के चेयरमैन हैं. जुल्फिकार हुसैन भी मसवासी के हैं. वह चेयरमैन के जानने वाले हैं. कुल मिलाकर 60 लाख रुपये दिए थे.