रामपुर: सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि मंगलवार को आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम की थाना गंज में दो जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में जमानत की सुनवाई थी. इसमें उनके वकील द्वारा बहस के बाद सरकारी वकील द्वारा भी बहस की गई.
रामपुर: आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत खारिज - आजम खां
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां और उनकी पत्नी सहित बेटे की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. बता दें कि दो जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में जमानत को लेकर सुनवाई चल रही थी.
आजम खां
एडीजे 6 के जज धीरेंद्र कुमार द्वारा तीनों की बेल खारिज कर दी गई है. यह जमानत याचिका दो जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में थी, जिसमें अब्दुल्लाह आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया था और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया था. अब्दुल्लाह आजम के एकेडमिक सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग थी, जिसको लेकर जमानत खारिज कर दी गई.
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Last Updated : Mar 3, 2020, 6:00 PM IST