रामपुरः वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Aajam Khan) के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले को लेकर आजम खान के पक्ष के अधिवक्ता लगातार तारीख पर तारीख ले रहे थे. इससे अदालत की कार्रवाई में विलंब हो रहा था. इसी के चलते पिछली दो तारीख को मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने आजम खान पर 5000 और 10000 रुपए समेत कुल 15000 रुपए का हर्जाना लगाया था. यह हर्जाना आजम खान की ओर से जमा कर दिया गया है.
अभियोजन अधिकारी रामनाथ तिवारी ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट में क्राइम नंबर 4/ 19 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मामले की सुनवाई चल रही थी. यह मामला मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खां के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है. वह फाइल लगी थी, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा जो आज विवेचक इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार त्यागी से जिरह की गई थी बाकी की. अब जिरह की अगली तिथि पांच जनवरी तय की गई है. बचाव पक्ष की ओर से पांच हजार रुपए और दस हजार रुपए हर्जाना जमा किया गया. बचाव पक्ष ने कोर्ट में हर्जाना जमा कर दिया.