रामपुर:समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र का मामला एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में विचाराधीन है. 10 जुलाई से लगातार बचाव पक्ष गवाहों से जिरह करने के लिए कोर्ट से तारीख पर तारीख लेता रहा. इसके चलते बहस अभी पूरी नहीं हुई है. इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आजम खान पक्ष यानी बचाव पक्ष को अंतिम बहस के लिए 16 अक्टूबर तक का समय दिया है. साथ ही 18 अक्टूबर को निर्णय की तारीख घोषित कर है.
इस मामले में अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि आज बचाव पक्ष की बहस के लिए तारीख तय की गई थी. अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 सितंबर को बहस पूरी की जा चुकी थी. उसके पश्चात बचाव पक्ष की बहस की तारीख नियत की जा रही थी. इस बीच उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में पीडब्लू 11 शफीक अहमद से तथ्य बिंदुओं पर बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गई, जो पूर्ण हो गई. क्योंकि, पत्रावली पहले से ही बहस के लिए चली आ रही थी, इसलिए बचाव पक्ष की बहस के लिए आज तिथि नियत की गई थी. आज बचाव पक्ष द्वारा बहस नहीं की गई और 10 जुलाई के पश्चात से बहस में यह पत्रावली चल रही थी. कई अवसरों पर बचाव पक्ष द्वारा स्थगन लिए जा रहे थे.