रायबरेली:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह की विधान परिषद सदस्यता रद करने संबंधी मामले की सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख नियत की है. साथ ही हाईकोर्ट ने विधान परिषद से जवाब तलब किया है कि एमएमलसी दिनेश सिंह की सदस्यता समाप्त करने की याचिका को अब तक निर्णित क्यों नहीं किया गया.
रायबरेली: MLC दिनेश सिंह की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर 19 जून को होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधान परिषद से पूछा कि एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह की सदस्यता समाप्त करने की याचिका मामले पर अब तक फैसला क्यों नहीं लिया गया. वहीं शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख तय की है.
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी कौशिक 2 साल से विधान परिषद सभापति के समक्ष सदन से दिनेश सिंह की सदस्यता रद करने की पैरवी कर रहे थे, लेकिन अनिर्णय की स्थिति लगातार बनी रही. अब हाईकोर्ट में वाद दायर करके कांग्रेस ने गुहार लगाई है. न्यायालय ने मामले को 2 साल तक लटकाने के बावजूद कोई फैसला न लेने पर संबंधित पक्ष से जवाब भी तलब किया है. बता दें कि इस विषय पर संबंधित पक्ष को अंतिम रिमाइंडर 28 फरवरी 2020 को भेजी गई थी.
बीजेपी में हुए थे शामिल
दरअसल एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह 6 मार्च 2016 को कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली से विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन 21 अप्रैल 2018 को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली. 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से ताल ठोकते भी नजर आए थे. 9 मई 2018 को कांग्रेस पार्टी ने विधान परिषद सभापति के समक्ष दिनेश प्रताप सिंह की सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका दायर की थी.