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अगर आप भी खींचते हैं ट्रेन की चेन तो हो जाइए सावधान, रेलवे ने ऐसे लोगों से वसूला भारी जुर्माना, एक को भेजा जेल

उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेनों में बिना वजह चेन पुलिंग करने वाले मुसाफिरों से भारी जुर्माना वसूल किया है. करीब चार महीनों में रेलवे ने अलग-अलग ट्रेनों को बिना किसी जरुरी काम के रोकने वाले यात्रियों से करीब 3 लाख रुपये रकम जुर्माने के तौर पर वसूल किया है. इसके अलावा रेलवे ने अनावश्यक चेन पुलिंग नहीं करने की अपील की है.

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Published : May 14, 2022, 11:08 AM IST

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उत्तर मध्य रेलवे

प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेनों में बिना वजह चेन पुलिंग करने वाले मुसाफिरों से भारी जुर्माना वसूल किया है. करीब चार महीनों में रेलवे ने अलग-अलग ट्रेनों को बिना किसी जरुरी काम के रोकने वाले यात्रियों से करीब 3 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किया है. इसके साथ ही उत्तर मध्य रेलवे ने लोगों से अपील की है कि बिना किसी जरुरी वजह के चेन पुलिंग कर ट्रेनों को न रोकें. ऐसा करते पकड़े जाने पर रेलवे की तरफ से उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि प्रयागराज मंडल में अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर रेलवे ने ट्रेनों में चेन पुलिंग करने वाले 331 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे 3 लाख 13 हजार 440 रुपये वसूल किए हैं. रेलवे यह रकम जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक वसूल किया है. इसमें कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यात्रा के दौरान रेलवे की संपत्ति का नुकसान किया है.

आरपीएफ ने प्रयागराज जंक्शन से 26, प्रयागराज छिवकी स्टेशन से 8 और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 3 लोंगो को बिना वजह चेन खींचने के मामले में गिरफ्तार किया था. रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से इन पर रेलवे नियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई है. इसी तरह से पूरे प्रयागराज मंडल में जनवरी 2022 से 30 अप्रैल तक कुल 331 लोंगो को गिरफ्तार कर उनसे 3 लाख 13 हजार 440 रुपये वसूल किया गया. इसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है.

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पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अलार्म चेन लगाया जाता है. इसका इस्तेमाल किसी आपात स्थिति या बहुत जरूरी कार्यों के लिए किया जाता है. बिना वजह चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोकना संगीन अपराध माना जाता है. अगर कोई मुसाफिर अनुचित कारणों से रेलगाड़ी में मौजूद साधनों का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ धारा 141 के तहत सजा दी जा सकती है.

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